मध्यप्रदेश

किसने बताया था सीएम शिवराज की जान को खतरा, जानिए कौन है ये शख्स

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:56 AM IST
किसने बताया था सीएम शिवराज की जान को खतरा, जानिए कौन है ये शख्स
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किसने बताया था सीएम शिवराज की जान को खतरा, जानिए कौन है ये शख्स मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कोरोना होने के मामले में झूठ बोलने का आरोप

किसने बताया था सीएम शिवराज की जान को खतरा, जानिए कौन है ये शख्स

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कोरोना होने के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाने वाले और प्रेस कांफ्रेंस कर सीएम की जान को खतरा बताने वाले एक शख्स पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है.

दरअसल, डॉ राजन सिंह नाम के इस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक प्रेस कांफ्रेंस का वीडियो वायरल किया था जिसमें उसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया था कि 16 सालों तक मुख्यमंत्री होने के बावजूद कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें निजी अस्पताल क्यों याद आया, इसका मतलब है कि उनके कार्यकाल में लाखों करोड़ों का बजट होने के बावजूद एक भी ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं बना जिसमें वो भर्ती हो सकें.

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डॉ राजन सिंह नाम के इस शख्स ने ये भी आरोप लगाया कि शिवराज को कोरोना हुआ ये मेडिकल बुलेटिन जिस डॉक्टर ने जारी किया उसने उसमें रिपोर्ट नंबर तक नहीं लिखा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के नियमों का उल्लंघन है. इसी वीडियो में डॉ राजन सिंह नाम के इस शख्स ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा है. डॉ राजन खुद को एचसी/पीएचडी, मध्यप्रदेश कुपोषण निवारण समिति का पूर्व अध्यक्ष बताता है.

क्राइम ब्रांच ने किया मामला दर्ज

वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार शाम भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री के बारे में मिथ्या/भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वाले डॉ राजन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी.

मंगलवार शाम बयान जारी कर क्राइम ब्रांच ने बताया कि 'डॉ राजन सिंह एचसी/पीएचडी मध्यप्रदेश कुपोषण निवारण समिति के पूर्व अध्यक्ष नामक युवक द्वारा प्रेस कांफ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमान जनक/आपत्तिजनक, भ्रामक जानकारी एवं कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निकालकर भ्रामक वक्तव्य जारी किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व को कलुषित एवं उनका अपमान करने का आशय रखते हुए मिथ्या तथ्य एवं भ्रामक जानकारी प्रसारित की, जिस पर थाना क्राइम ब्रांच द्वारा डॉ राजन सिंह नामक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 113/2020 धारा 500, 501, 505(2), 188 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है'.

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