मध्यप्रदेश

Vidhwa Pension Yojana In MP: सभी महिलाओ के अकाउंट में आएंगे हर महीने ₹1000

Vidhwa Pension Yojana In MP
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Vidhwa Pension Yojana In MP

Vidhwa Pension Yojana In Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में विधवा महिलाओ के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है. इस योजना का लाभ प्रदेश की लाखो महिलाओ को मिल रहा है.

Vidhwa Pension Yojana In MP, Vidhwa Pension Yojana In Madhya Pradesh, MP Vidhwa Pension Yojana: मध्यप्रदेश में विधवा महिलाओ के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है. इस योजना का लाभ प्रदेश की लाखो महिलाओ को मिल रहा है. पति के मृत्यु के बाद महिलाओ को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है. मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना (Madhya Pradesh Vidhwa Pension Yojana) की शुरुआत की गई है. विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके.

MP Vidhwa Pension Yojana में प्रदेश सरकार द्वारवा हर महीने 600 रूपए दिए जाते है. लेकिन पिछले साल शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था की इस राशि को बढाकर जल्द 1000 रूपए कर देंगे. हर महीने विधवा महिलाओं को 600 रुपए की पेंशन राशि बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है. इस योजना का लाभ प्रदेश की उन महिलाओ को मिल रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रही है. जिन महिलाओ की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होगी उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है.

MP Vidhwa Pension Yojana के लाभ

  • MP Vidhva Pension Yojana के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही सभी विधवा महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने सरकार द्वारा 600 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
  • विधवा महिलाओं को प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता राशि केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
  • जिसमें से 300 रुपए केंद्र सरकार द्वारा और 300 राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य की विधवा महिलाएं अपना जीवन यापन सम्मान पूर्वक कर सकेगी।
  • विधवा महिलाओं को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
  • पेंशन राशि का लाभ प्राप्त कर विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

Madhya Pradesh Vidhwa Pension Yojana के लिए पात्रता

  • महिलाओं को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक महिला का नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए।
  • राज्य की केवल विधवा महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र होगी।
  • विधवा महिला की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो।
  • विधवा महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन
  • समग्र आईडी
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर



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