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मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का U-Turn / अब क्रिमिनल केस वालों को भी मिलेगा कॉलेजों में प्रवेश, पहले रोंक लगा दी थी
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department of MP) ने अपने आदेश को वापस लेकर U-Turn मारा है. 15 जुलाई को विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें क्रिमिनल केस वाले विद्यार्थियों को कॉलेजों में प्रवेश न देने की बात कही गई थी. इस आदेश पर अब रोक लगा दी गई है.
दरअसल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद में प्रदेश भर में काफी विवाद शुरू हो गया था. जिसकी वजह से विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा है. विरोध को बढ़ता देख उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि आदेश को वापस लिया गया है, लेकिन हकीकत में इसके निर्देश जारी नहीं किए गए थे. नियम में गुरुवार को बदलाव करते हुए विभागों को इस नियम को हटाने के निर्देश जारी कर दिए.
क्या है विरोध का कारण
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 15 जुलाई को एक प्रवेश नियमावली (MP College admission guidelines 2021) जारी किया गया था. जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिन पर क्रिमिनल केस चल रहें हैं, उन छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. विरोध बस इसी बात का था. दरअसल, छात्र पढ़ाई के दौरान कई तरह के आंदोलन और प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं. ऐसे में कई बार उन पर मुक़दमे चलने लगते हैं.
ऐसे में नए नियम से ऐसे छात्रों को नुकसान होता, इससे छात्र राजनीति खत्म हो जाती. प्रदेश के कई बड़े नेता ऐसे हैं, जो छात्र राजनीति से ही सक्रिय राजनीति में आए. अब वे देश और प्रदेश के बड़े मुकाम पर हैं.