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MP में 1 से 10 अगस्त तक होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर: इन जिलों और संभाग में इस बार नहीं होगा स्थानांतरण, जारी किया आदेश...
MP Teachers Transfer
MP Teachers Transfer | madhya pradesh teacher transfer: ट्रांसफर की राह देख रहे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पता चल रहा है कि अब स्थानांतरण का बंद रास्ता एक बार फिर खुलने वाला है। जानकारी मिल रही है कि 1 से 10 अगस्त तक प्राथमिक सहायक और प्रयोगशाला शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। आतिशेष वाले जिलों में और संभाग में इस बार स्थानांतरण कर भेजा नहीं जाएगा। अगर वहां के शिक्षक अन्य कहीं जगह स्थानांतरण चाहते हैं तो उन्हें लाभ दीया जाएगा।
प्रभारी मंत्री करेंगे अनुमोदन MP new transfer policy
जानकारी के अनुसार इस बार स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर होगा। एक संभाग से दूसरे संभाग पर स्थानांतरण के लिए विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन पर हो सकेगा। इन सबके आदेश शिक्षा पोर्टल पर होंगे। जारी तबादला नीति के तहत किसी भी स्कूल को शिक्षक विहीन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि स्थानांतरण के समय मिलने वाले आवेदन पर यह विचार किया जाएगा कि कहीं स्थानांतरण के पश्चात पूर्व में पदस्थ शिक्षक के स्कूल शिक्षक विहीन तो नहीं हो जाएंगे।
आतीशेष शिक्षकों की भरमार MP new transfer policy
प्रदेश केकई बड़ शहरों हालत कुछ ऐसी है कि यहां अतिशेष शिक्षकों की भरमार लगी हुई है। बात अगर भोपाल जिले की करें तो यहां उच्च माध्यमिक और प्राथमिक अतिशेष शिक्षकों की संख्या करीबन 1026 के ऊपर है। जिसमें 350 अतिथि शिक्षक केवल प्राथमिक विद्यालय के हैं। ऐसा ही कुछ हाल दूसरे जिलों का भी है। इस बार कहा गया है कि खाली पदों की उपलब्धता के आधार पर ही तबादला किया जाएगा। अगर चाहे गए स्थान में पद उपलब्ध नहीं है तो तबादला नहीं हो पाएगा।