मध्यप्रदेश

एमपी: 10 साल की मासूम के साथ शिक्षक ने किया गलत काम, न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

Bhopal MP News
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Bhopal MP News: भोपाल की बैरसिया कोर्ट ने बीते दिवस एक संवेदनशील और अहम फैसले की सुनवाई करते हुए सरकारी विद्यालय के शिक्षक को आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

भोपाल- भोपाल की बैरसिया कोर्ट ने बीते दिवस एक संवेदनशील और अहम फैसले की सुनवाई करते हुए सरकारी विद्यालय के शिक्षक को आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षक को जेल भेज दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेश्वरी कुमरे ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को मासूम बालिका के साथ गलत काम करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी द्वारा की गई।

क्या है मामला

बताया गया है कि बैरसिया क्षेत्र के निवासी प्रेमसिंह दागी सरकारी शिक्षक हैं। नाबालिग मासूम अक्सर शिक्षक के यहां ट्यूबवेल से पानी भरने जाया करती थी। इसी परिप्रेक्ष्य में मार्च 2021 में जब मासूम पानी भरने गई तो आरोपी शिक्षक द्वारा मासूम को जर्बजस्ती घर के आंगन में बने बाथरूम में ले गया। जहां आरोपी शिक्षक ने मासूम के साथ गलत काम किया। शिक्षक ने नाबालिग को धमकी भी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह उसके पिता की हत्या कर देगा।

इसी ड़र की वजह से मासूम ने किसी को पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन घटना के बाद से मासूम की तबियत बिगड़ने लगी। जिसके बाद मासूम ने परिजनों को घटना के बारे में बता दिया। परिजनों को जैसे ही घटना का पता चला उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। थाने पहुंच कर परिजनों ने घटना के बारे में थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस द्वारा बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया। दुष्कृत्य की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में दोषी पाते हुए पुलिस ने शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

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