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मध्यप्रदेश : RTO विभाग का कारनामा, बाइक सवार पर लगाया 1 लाख 13 हजार का जुर्माना
RTO विभाग का कारनामा, बाइक सवार पर लगाया 1 लाख 13 हजार का जुर्माना
भोपाल। RTO विभाग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपके होष उड़ जायेंगे। नये नियम का हवाला देते हुए RTO भोपाल ने एक बाइक सवार पर नियम का पालन न करने पर 1 लाख 13 हजार का जुर्माना लगा दिया। ऐसी हालत में बाइक सवार का कहना है कि वह क्या करे। जितने की बाइक नही है उससे ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। जो गलत है। वही इस जुर्माने की जानकारी जिसे भी हो रही है वह दांतो तले उंगली दबा ले रहा है।
जनकारी के अनुसार अमरपुर निवासी प्रकाश बंजारा अपने दो पहिया वाहन में ड्रम बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। वह ड्रम लेकर गांव जाता था और उसे बेचता था। इसी दैारान चेकिंग के दौरान रायगडा क्षेत्र में यातायत पुलिस ने रोक लिया। कागजात चेक किये गये। और नये नियम का हवाला देते हुए उस पर 1 लाख 13 हजार का जुर्माना लगा दिया गया। बतया गया कि युवक के पास आरटीओं के नये नियम के तहत कई कागजात नही थे।
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वहीं आरटीओ विभाग से जानकारी मिली है कि प्रकाश बंजारा के पास वाहन चेकिंग के दौरान न तो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उसने अपने वाहन का बिना बीमा भी नहीं करवाया था। साथ ही बताया गया कि वह बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाडी चला रहा था। उसने हेलमेट भी नही लगाया था। वही जिससे वाहन खरीदा था उसे नये नियम के तहत ट्रांसफर भी नही करवाया था। इसी लिए उस पर इतना ज्यादा जुर्माना लगाया गया है।
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RTO विभाग इतना लेता है जुर्माना
बिना हेलमेट के बाइक चलान पर 1000 रूपऐ, बीमा न कराने पर 2000, रजिस्ट्रेशन न होन पर 5000 और 5000 रूपए का वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर किया गया है। वहीं वाहन ट्रांस्फर के कागजात नये न होने पर 1 लाख का जुर्माना किया गया।