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MP Kisan Kalyan Yojana: किसानों को शिवराज सरकार दे रही 4 हजार रुपए, जानिए कब मिलेगी राशि और कैसे करें अप्लाई
खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगातार प्रयाए किए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से केन्द्र द्वारा किसानों को हर महीने 6 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। एमपी की शिवराज सरकार ने भी ऐसी ही एक योजना की शुरुआत की, जिससे किसानों की राह में किसी तरह की रुकावट न आए और उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो सके।
एमपी किसान कल्याण योजना की राशि
केन्द्र सरकार की तर्ज पर एमपी की शिवराज सरकार द्वारा 22 सितम्बर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की तरह ही किसानों के खाते में हर वर्ष 4 हजार रुपए डाले जाते हैं। किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपए की दो अलग-अलग किश्तों में राशि डाली जाती है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती यानी 25 सितम्बर 2020 से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करने की शुरुआत हुई थी। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने, किसानों को उन्नत तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिवराज सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है।
सिंगल क्लिक के माध्यम से होता है भुगतान
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है। उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि स्वामियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में पहली किश्त 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच डाली जाती है। जबकि दूसरी किश्त 1 सितम्बर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है।
योजना के लिए यह नहीं रखते पात्रता
एमपी किसान कल्याण योजना का लाभ पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों के सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपए अथवा उससे अधिक है वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अंतिम वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति भी इस योजना से बाहर होंगे। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए http://saara.mp.gov.in/ लिंक पर जाना होगा।