मध्यप्रदेश

एमपी के हजारो अतिथि विद्वानों के लिए खुशखबरी! 32 साल पुराने नियम में परिवर्तन करने जारी शिवराज सरकार, सीधी भर्ती में मिलेगा लाभ

MP Atithi Shikshak News
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MP Atithi Shikshak News: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने अतिथि विद्वानों को नए वर्ष का विशेष तोहफा दिया है।

MP Atithi Shikshak News: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने अतिथि विद्वानों को नए वर्ष का विशेष तोहफा दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भर्ती नियम 1990 के नियमों में कुछ बदलाव किया है। सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे अतिथि विद्वानों को सीधी भर्ती के पदों पर उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अतिथि विद्वानों को यह छूट प्रदान करने के लिए सरकार ने 32 साल पुराने नियम में परिवर्तन किया है। सरकार के इस निर्णय से अतिथि विद्वान काफी राहत महसूस कर रहे हैं।

किसे मिलेगा लाभ

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि आयु सीमा में छूट का लाभ सभी अतिथि विद्वानों को दिया जाएगा। बताया गया है कि शासकीय कालेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने वाले चाहे सहायक प्राध्यापक हो, खेल अधिकारी या ग्रंथपाल के रूप में कार्य किया हो। उन्हे स्वीकृत पद पर होने वाली सीधी भर्ती में सभी को लाभ दिया जाएगा।

बताया गया है कि यह लाभ उनके अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। जिन अतिथि विद्वानों ने शिक्षण सत्र 2019-20 में किसी शासकीय कालेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। इन अतिथि विद्वानों को सीधी भर्ती होने पर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

वर्षों से दे रहे सेवा

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था में अतिथि विद्वान अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। अतिथि विद्वानों का कहना है कि इनके संबंध में सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रहे। अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग लेकर कई बार सरकार को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। फिर भी सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए 5 वर्ष की सीधी भर्ती में छूट प्रदान की है।

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