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भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के 8 दोषियों में से सात को सज़ा ए मौत! एक को उम्रकैद
Bhopal-Ujjain Train Blast: राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के स्पेशल कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के दोषियों को सजा सुनाई है. NIA Special Court ने 28 फरवरी को Bhopal-Ujjain Train Blast मामले में फैसला सुनाते हुए 7 दोषियों को फांसी की सज़ा और एक दोषी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. बता दें कि इस आतंकी हमले में कुल 9 दोषी थे. इस मामले में NIA कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 24 फरवरी को आरोपियों को दोषी करार दिया था.
भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के आतंकियों को फांसी
रिपोर्ट्स के मुताबिक भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में 7 इस्लामिक आतंकियों को सज़ा ए मौत सुनाई गई है. जिसमे मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, अजहर, आतिफ मुजफ्फर, दानिश, मीर हुसैन और आसिफ इकबाल का नाम शामिल है. इन्हे IPC की धारा 121 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है. जबकि एक आतंकी आतिफ इराकी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. आरोपी आतिफ इराकी को आजीवन कारावास की सजा इसलिए दी गई क्योंकि उसका इस मामले में रोल कम था. उसका रोल बस तमंचा लेने का रहा है.
जांच एजेंसी का कहना है कि- आरोपी जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए भड़काते थे
भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामला
7 मार्च 2027 को सुबह 9 बजकर 38 मिनट में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था. जब ट्रेन शाजापुर जिले के कालापीपल के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तभी ब्लास्ट हुआ. इस घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई मगर 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. ट्रेन में जबर्दस्त अफरा-तफरी के बीच कुछ लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद गए थे. इसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आई थीं.
14 से को NIA ने जांच शुरू की, जांच में पता चला कि इस बम ब्लास्ट में इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS से जुड़े आतंकियों का हाथ है. बाद में कई राज्यों में NIA ने छापेमारी की और 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया।
इस घटना में नौवें आतंकी सैफुल्ला को ATS ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था. ये एनकाउंटर लखनऊ के दुबग्गा इलाके में हुआ था. बाकी आठ को कोर्ट ने अब सजा सुनाई है.