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एमपी के इस जिले में लगी धारा 144, DM ने जारी किये आदेश, जानें कारण
Indore Dhara 144 News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 जुलाई को इंदौर भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
बता दें की इस प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए एअरपोर्ट, मार्ग के दोनों ओर, कार्यक्रम स्थल (कनकेश्वरी गरबा मैदान), होटल मेरिएट, इंदौर भा.ज.पा. कार्यालय जावरा कम्पाउंड के 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन / पैराग्लाईडर/हॉट बेलून/ अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार उक्त स्थान को रेड जोन/नो फ्लाईंग जोन घोषित किया गया है। यह आदेश 29 जुलाई,2023 से 30 जुलाई 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध भा. द. वि. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कमर्शियल फ्लाईटस इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी।