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एमपी के इस जिले में लगी धारा 144, फटाफट से जानें पूरा मामला
पन्ना जिले की रूंझ नदी पिछले चार माह से सुर्खियो में है। डैम क्षेत्र एवं आसपास की पहाड़ी में हीरा के अवैध उत्खनन के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। डैम के डूब क्षेत्र में किसानों की अधिग्रहण की गई भूमि के किसानों एवं महिलाओं ने जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर निर्माण कार्य रूकवा दिया है। ग्रामीण मशीनों के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले को सुलझाने के लिए भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है। प्रदर्शनकारी मुआवजा की मांग कर रहे हैं।
कई बार दिया आवेदन
जिले के अजयगढ़ क्षेत्र की रूंझ नदी में डैम का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें पाण्डेयपुरवा, विश्रामगंज एवं विश्रामगंज रेंज की वनभूमि डूब क्षेत्र में है। दो वर्ष से डैम का निर्माण कार्य चल रहा है। किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। पूर्व में कई कार किसानों ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर मुआवजा की मांग की, अभी तक किसानों को अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। इसी बात से आक्रोशित महिलाओं, किसानों ने काम रूकवा दिया।
लगाई गई धारा 144
एसडीएम अजयगढ़ सत्यनारायण दर्रो ने विश्रामगंज एवं रूंझ बांध परियोजना के निर्माण क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। अब संबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के बाद विश्रामगंज एवं रूंझ बांध परियोजना के निर्माण क्षेत्र में समूह में लोगों के एकत्रित होकर किसी तरह के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य में अवरोध नहीं डाला जाएगा। धारा 144 लागू होने के बाद भी किसान, ग्रामीण यहां प्रदर्शन पर अडे़ रहे।