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राजधानी भोपाल में लगी धारा 144! DM ने जारी किये आदेश, क्या है मामला?
Bhopal Dhara 144 राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत भोपाल जिले में निकोटिन युक्त पदार्थो का भंडारण, आयात, निर्यात, परिवहन आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने निकोटिन जैसे पदार्थो का प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखे के लिये भोपाल जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया है।
बता दें की जारी आदेश अनुसार भोपाल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक सिगरेट, हीट- नॉट-बर्न डिवाइसेज, वेप ई शीशा, ई- निकोटीन पलेवर्ड हुक्का और उनके जैसे अन्य उत्पाद जो निकोटीन प्रदान करने में सक्षम हैं के निर्माण, वितरण, विक्रय, व्यापार, आयात और विज्ञापन, ऑनलाइन सहित को प्रतिबंधित किया है।
तो वहीं इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक सिगरेट का चाहे पूर्ण उत्पाद के रूप में हो या इसके किसी भाग के रूप में उत्पादन या विनिर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण को प्रतिबंधित किया है, कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी विज्ञापन में भाग नहीं लेगा, जो प्रत्यक्षः या परोक्ष रूप से इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। यह आदेश तत्काल प्रभाशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।