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RTI के तहत SDM ने नहीं दी जानकारी, आयुक्त ने लगाया ₹25000 का जुर्माना
MP Bhopal News: सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत निलंबित डिप्टी कलेक्टर द्वारा मांगी गई जानकारी नही देने पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लोक सूचना अधिकारी और बुरहानपुर एसडीएम दीपक चौहान पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार देने का आदेश भी दिया है। निलंबित चल रही डिप्टी कलेक्टर और आवेदिका विशा वाधवानी से इसकी पुष्टि की है।
आवेदिका विशा ने बताया कि जिस प्रकरण में मुझे निलंबित किया गया था। उस केस के संबंध में मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी। लेकिन आरटीआई के तहत जानकारी मांगे जाने के बाद भी मुझे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। दस्तावेज न मिलने पर द्वितीय अपील मेरे द्वारा की गई थी।
जिसके बाद राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लोक सूचना अधिकारी और बुरहानपुर एसडीएम दीपक चौहान दीपक चौहान पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वाधवानी ने बताया कि दस्तावेज न मिलने के कारण न्यायालय में चल रहे प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं।
क्या है मामला
बताया गया है कि करीब 2 साल पहले बोरवन तालाब के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि के बदले उन्हें मिलने वाली मुआवजा राशि में गड़बड़ी से मामला जुड़ा हुआ है। कुछ किसानो ने शिकायत की थी कि उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन उन्हें राशि नहीं मिली। मुआवजा राशि किसी और के खाते में डाल दी गई।
इसी मामले में तत्कालीन एसडीएम विशा को आरोपी मानते हुए निलंबित कर दिया गया। अपने निलंबन को गलत मानते हुए पूर्व एसडीएम ने न्यायालय की शरण ली। फिलहाल उनके निलंबन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय मेंं चल रहे प्रकरण में केस से संबंधित जरूरी दस्तावेज न्यायालय में पेश करने के लिए उन्होने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी गई। जिसकी सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने जुर्माने की कार्रवाई की।