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सील होगी रीवा की कई शराब दुकाने, कारण कर सकते है आपको दंग...
Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 12:00 PM IST

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सील होगी रीवा की कई शराब दुकाने, कारण कर सकते है आपको दंग...रीवा: नए नियमानुसार शराब दुकान संचालकों को अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग
सील होगी रीवा की कई शराब दुकाने, कारण कर सकते है आपको दंग...
रीवा: नए नियमानुसार शराब दुकान संचालकों को अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। विभाग में पंजीयन के बाद ही शराब दुकान संचालित की जा सकती है। अन्यथा ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खाद्य विभाग बिना फूड लाइसेंस लिये चल रही शराब दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2006 और अधिनियम 2011 के तहत शराब दुकानदारों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नहीं लेने पर दुकान सील करने, केस दायर करने तक का प्रावधान है।रीवा: बाणसागर के 14 गेट अब भी खुले, बकिया और बीहर भी ओव्हर फ्लो
जिले में संचालित हैं 8 बार :
जिले भर में कुल 8 बार संचालित है लेकिन कोरोना काल में इनके संचालन में प्रतिबंध लगाया गया है। सभी बार शहरी क्षेत्र में ही संचालित हैं जिनमें लैण्डमार्क होटल, महाराजा होटल, एसपीएस होटल, चंद्रलोक होटल एवं पप्पू ढ़ाबा, संस्कृत गार्डेन के बगल, नाइट लब बार व शार्किन में लब बार शामिल हैं।MP: नर्मदा खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े..
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