- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- रीवा
- /
- REWA: राजेंद्र शुक्ल...
रीवा
REWA: राजेंद्र शुक्ल को अंतरिम राहत, अभय मिश्रा को झटका, पढ़िए
Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:56 AM IST
x
REWA: राजेंद्र शुक्ल को अंतरिम राहत, अभय मिश्रा को झटका, पढ़िएREWA: सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें मप्र हाईकोर्ट
REWA: राजेंद्र शुक्ल को अंतरिम राहत, अभय मिश्रा को झटका, पढ़िए
REWA: सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें मप्र हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इंकार कर दिया था। सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना व जस्टिस वी रामासुब्रमन्यम की बेंच ने चुनाव याचिका दायर करने वाले अभय मिश्रा से दो सप्ताह में जवाब तलब किया। सुको के इस आदेश कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभय मिश्रा को तगड़ा झटका लगा है।गेहूं उत्पादन में मध्यप्रदेश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पंजाब सहित कई राज्यों को पीछे छोड़ा…
हाईकोर्ट ने अभय मिश्रा द्वारा दायर चुनाव शून्य करने संबंधी याचिका को सुनवाई में लिया था। हाइकोर्ट में दायर चुनाव याचिका में रीवा विधानसभा क्षेत्र से पराजित कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्रा की ओर से कहा गया कि रीवा से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिये मतदाताओं को प्रलोभन दिया। महंगे पोस्टर आदि छपवाये। सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग किया। हिसाब-किताब में बैंक अकाउंट व आय के साधन सही तरीके से नहीं दर्शाये। यही नहीं ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत को भी नजरंदाज किया गया। सुनवाई के दौरान विधायक राजेंद्र शुक्ला की ओर से अंतरिम अर्जी पेश कर कहा गया कि चुनाव याचिका में मनगड़ंत आरोप लगाए गए। आरोपों को लेकर ठोस प्रमाण नहीं पेश किए गए हैं। इसके अलावा जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया है, वह भी तकनीकी दृष्टि से दोषपूर्ण है। लिहाजा चुनाव याचिका निराधार है। जस्टिस आरके श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने 20 मई को शुक्ला की अंतरिम अर्जी खारिज कर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया था।शिवराज बोले चुनाव से ज्यादा जरूरी जान, MP में पॉलिटिक्स लॉक डाउन
इसी आदेश को विधायक शुक्ला की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। इस पर कोर्ट ने उक्त आदेश को स्थगित कर अनावेदक को नोटिस जारी किए। सुको के इस आदेशकेबाद फिलहाल पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुल के चुनाव को लेकर आया संकट टल गया है। बतादें कि विधानसभा चुनाव हुए पौने दो साल व्यतीत हो चुके हैं। याचिका निराकरण में समय लगने के संभावना है। सुको में अभय मिश्रा याचिका में लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देना होगा इसके बाद ही सुनवाई होगी। अब अभय मिश्रा के जवाब व सौंपे गए दस्तावेज तय करेंगे कि चुनाव शून्य होगा या फिर राजेंद्र शुल की विधायकी बरकरार रहेगी।SATNA में CORONA ने मचाया बवंडर, 1 मौत के बाद टूट पड़े मरीज….
REWA: रतहरा से चोरहटा तक की उखड़ी सड़क, ठेकेदार को बचाने अधिकारियों ने शुरू की लीपापोती
[signoff]Aaryan Dwivedi
Next Story