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रीवा / आज के सरकारी समाचार / 30 June, 2020 / Part-II / यहाँ पढ़ें...
नगर निगम के टैक्स 31 जुलाई तक जमा करने पर नहीं लगेगा सरचार्ज
रीवा 30 जून 2020. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देशों के अनुसार नगरीय निकाय के करों में 31 जुलाई तक सरचार्ज में छूट दी गयी है। इस छूट का लाभ नगर निगम तथा सभी नगर परिषद क्षेत्र में रहने वालों को मिलेगा। नोवल कोरोना वायरस महामारी के कारण नागरिकों को करों में लॉकडाउन की अवधि में सरचार्ज में छूट दी गयी है।
इसका लाभ 22 मार्च से 15 जून तक अवधि के लिए दिया जा रहा है। जो व्यक्ति 31 जुलाई तक नगर निगम के देय करों का भुगतान करेगा उसे सरचार्ज नहीं लगेगा। नगर निगम के आयुक्त मृदुल मीणा ने नगर निगम क्षेत्र के सभी करदाताओं से बकाया राशि 31 जुलाई तक जमा करने की अपील की है। जिससे सरचार्ज में छूट का लाभ प्राप्त हो सके।
मध्यप्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
रीवा 30 जून 2020. कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव और रोकथाम के दृष्टिगत मध्यप्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान अब 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को 30 जून तक बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गये थे। लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में लिए गए निर्णय के अनुसार ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां पूर्व अनुसार यथावत संचालित रहेगी।
रीवा / आज के सरकारी समाचार / 30 June, 2020 / Part-I / यहाँ पढ़ें….
पथ पर विक्रय करने वालों के आवेदन पत्रों का 10 दिनों में सत्यापन के निर्देश
रीवा 30 जून 2020. प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास ने सभी नगर निगम आयुक्तों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों पर पथ पर विक्रय करने वाले आवेदन पत्रों का 10 दिवस में सत्यापन करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा है कि पथ पर विक्रय करने वालों का पंजीयन ऑनलाइन किया जा चुका है। इन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रूपये का व्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 3 जुलाई को इस योजना का पूरे प्रदेश में 378 नगरीय निकायों में एक साथ शुभारंभ करेंगे।
प्रमुख सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि हिग्राहियों के बैंक के साथ होने वाले एग्रीमेंट में 50 रूपये के स्टाम्प पर ही किया जाए। योजना में हितग्राही को 10 हजार रूपये का लोन दिया जायेगा। इसके ब्याज का वहन शासन द्वारा किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि बैंक अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करें।
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प्रमुख सचिव ने कहा कि बैंकर्स से बात कर स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्यवाही जल्द करें। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों से अलग-अलग चर्चा कर योजना के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।
आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में 25 करोड़ का प्रावधान
रीवा 30 जून 2020. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में शहरी पथ व्यवसाइयों एवं हितग्राहियों को दिये जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने की स्वीकृति दी गयी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संचालन के लिए विभागीय बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत पथ व्यवसाईयों को दिये जाने वाले 10 हजार के लोन पर केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले 7 प्रतिशत ब्याज, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, के अतिरिक्त ब्याज का वहन राज्य शासन करेगा। यह प्रावधान योजना की अवधि मार्च 2022 तक जारी रहेगा।
उपचार कराने के लिए रामबाई को 5 हजार रूपये की सहायता स्वीकृत
रीवा 30 जून 2020. सिरमौर तहसील के ग्राम कोलहा की श्रीमती रामबाई को उपचार कराने हेतु 5 हजार रूपये की स्वीकृत दी गयी है। यह सहायता राशि अनुसूचित जातियों के लिए तत्कालिक राहत योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है। आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक संतोष सिंह तिवारी ने बताया कि उपरोक्त राशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से भेज दिया गया है।
जिले में अब तक 228.9 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज
रीवा 30 जून 2020. रीवा जिले में एक जून से अब तक 228.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले में 30 जून को 2.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस संबंध में अधीक्षक भू-अभिलेख जीपी सोनी ने बताया कि जिले में एक जून से अब तक तहसील रीवा हुजूर में 299.2 मि.मी., रायपुर कर्चुलियान में 213 मि.मी., गुढ़ में 242.4 मि.मी., सिरमौर में 253.6 मि.मी. तथा तहसील त्योंथर में 144 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। तहसील मऊगंज में 212.6 मि.मी., हनुमना में 294.4 मि.मी., सेमरिया में 192 मि.मी., मनगवां में 261 मि.मी., जवा में 222 मि.मी. तथा तहसील नईगढ़ी में 183.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 24.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी। रीवा जिले की वार्षिक औसत वर्षा 1044.6 मि.मी. है।
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लोक अदालत आयोजित करने हेतु बैठक संपन्न
रीवा 30 जून 2020. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आगामी 4 जुलाई को कोरोना महामारी के सभी सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अदालत आयोजित की जायेगी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला अधिवक्ता संघ के साथ बैठक आयोजित कर कोरोना काल में विशेष लोक अदालत में न्यायालय में सुनवाई एवं पैरवी के दौरान सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के सभी मापदण्डों का पालन करने के लिए कहा गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। भारत में भी यह महामारी तेजी से फैल रही है अब तक वायरस को रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पायी है। इस कारण कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग लगभग 6 फुट की दूरी कायम रखी जाय और मास्क का उपयोग किया जाय। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए चलना पड़ेगा।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय में लंबित अपील व रिवीजन की सुनवाई ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अधिवक्तागण कोरोना काल में सुरक्षा उपाय अपनाते हुए रिवीजन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निपटाने का अधिक से अधिक प्रयास करें।
स्टेटबार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि कोरोना काल में मास्क पहनना अतिआवश्यक है और न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण व पक्षकार शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही प्रवेश करें और दो व्यक्तियों के मध्य 6 फुट की दूरी बनाकर रखे वे अपने आप को सुरक्षित रखते हुए न्यायालय में पैरवी करें। यथा समय ऑनलाइन प्रक्रियों का उपयोग करें।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि अधिवक्तागण भौतिक दूरी के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने न्यायालय में कार्य, सुनवाई, पैरवी के लिए आने वाले व्यक्तियों व पक्षकारगण से संयुक्त अपील की कि न्यायालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे व मास्क लगाकर ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करे। बिना मास्क के न्यायालय परिसर में प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा।
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बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार लावनिया, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी योगीराज पाण्डेय, जिला रजिस्टार महेन्द्र उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोरम तिवारी, श्रीमती आफरीन यूसुफजई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएस पाण्डेय उपस्थित थे।
ग्राम झलवार तथा रतहरा वार्ड 15 में कंटेनमेंट एरिया समाप्त
रीवा 30 जून 2020. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैयाराजा टी ने तहसील मऊगंज के ग्राम झलवार तथा रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 15 रतहरा में कंटेनमेंट एरिया समाप्त करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ने इन कंटेनमेंट क्षेत्रों में अंतिम पुष्ट मामला मिलने के बाद लगातार तीन सप्ताह तक लैब द्वारा कोई पुष्ट मामला नहीं मिलने पर 29 जून की मध्य रात्रि से कंटेनमेंट एरिया समाप्त करने के आदेश जारी किये हैं।
यह आदेश संबंधित क्षेत्र के खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के कारण ग्राम झलवार के वार्ड क्रमांक तीन, चार, पांच, सात एवं आठ तथा रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 15 में रतहरा मोहल्ले के तिवारी होटल के पास से राजू पटेल के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया था जिन्हें अब कंटेनमेंट एरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है।
शहर का वार्ड क्रमांक 37 किला परिसर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित
रीवा 30 जून 2020. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 37 किला परिसर को कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार वार्ड क्रमांक 37 में बिछिया नदी, मछरिया दरवाजा से पुतरिया दरवाजा तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी।
जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए एसडीएम फरहीन खान को इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, जोनल अधिकारी नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।