रीवा

कलेक्टर ने रीवा के कटरा मोहल्ला एवं ग्राम देवलिहनपुर्वा को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:55 AM IST
कलेक्टर ने रीवा के कटरा मोहल्ला एवं ग्राम देवलिहनपुर्वा को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया
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रीवा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने नगर पालिक निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 21 कटरा मोहल्ला में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर

रीवा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने नगर पालिक निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 21 कटरा मोहल्ला में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश के अनुसार कटरा मोहल्ले में संबंधित व्यक्ति के घर को एपिसेंटर घोषित करते हुए दीपचन्द्र अग्रवाल एवं मोहनलाल जैन के घर से होकर भगवानदास ज्वेलर्स एवं प्रजल भाई के जनरल स्टोर तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

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जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा।

कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी।

जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए एसडीएम हुजूर फरहीन खान को इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, जोनल अधिकारी नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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ग्राम देवलिहनपुर्वा (गंज) वार्ड 17 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने जवा तहसील के ग्राम पंचायत जोन्हा अन्तर्गत ग्राम देवलिहनपुर्वा (गंज) वार्ड क्रमांक 17 में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के आदेश जारी किये हैं। कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा।

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कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी।

जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए एसडीएम त्योंथर एमपी बरार को इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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