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रीवा में दो साल का मासूम भी कोरोना पॉजिटिव, पढ़िए पूरी खबर...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:53 AM IST
रीवा में दो साल का मासूम भी कोरोना पॉजिटिव, पढ़िए पूरी खबर...
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रीवा में दो साल का मासूम भी कोरोना पॉजिटिव, पढ़िए पूरी खबर...रीवा. जिले में पॉजिटिव के कान्टेक्ट में आए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी है।

रीवा में दो साल का मासूम भी कोरोना पॉजिटिव, पढ़िए पूरी खबर...

रीवा. जिले में पॉजिटिव के कान्टेक्ट में आए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी है। शुक्रवार को भी कटरा निवासी पॉजिटिव मरीज के दो साल के बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबकि पत्नी व बेटी की रिपोर्ट निगेटिव है। शहर के आनंद नगर की महिला को ब्रेस्ट कैंसर का इलाज के दौरान ग्वालियर में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह खझवा को मिलाकर रीवा में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढकऱ 39 हो गई। जिसमें रीवा जिले के 35 हैं। जबकि चार अन्य पॉजिटिव बाहर के निवासी हैं।

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पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए कलेक्टर बसंत कुर्रे की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अब तक 11 पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए। डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके अलावा 13 और मरीज ठीक हो गए हैं। शनिवार को रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जिसमें चार की रिपोर्ट पॉजिटिव से निगेटिव आ गई है। धोपखरी निवासी, मऊगंज के पिता व बेटा के साथ एक अन्य की रिपीट जांच में रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। शुक्रवार को भी 7 पॉजिटिव की जांच रिपीट की गई है। इसी तरह दो मेडिकल कालेज में भर्ती दो पॉजिटिव की जांच रिपीट की गई है।

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56 क्वारंटीन सेंटर, 140 कान्टेक्ट की हो चुकी जांच जिले में पॉजिटिव मरीजों के कान्टेक्ट हिस्ट्री में आए 140 की जांच हो चुकी है। जबि प्रदेश के बाहर से आने वालों के लिए पंचायतों में 56 शासकीय क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। सभी में प्रवासियों को 14 दिन तक क्वरंटीन किया जा रहा है। अब तक शासकीय क्वारंटीन में तीन हजार से अधिक प्रवासियों को ठहराया जा चुका है।
आनंद नगर तथा ग्राम खझवा गांव कंटेनमेंट घोषित कलेक्टर बसंत कुर्रे ने पॉजिटिव मिलने पर शहर के आनंद नगर तथा रायपुर कर्चुलियान तहसील के ग्राम खझवा-121 में को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। आदेश के अनुसार रीवा शहर के नीम चौराहा, आनंद नगर वार्ड क्रमांक 8 में विश्वनाथ दुबे के मकान से अनूप सिंह के मकान तक प्रभावी रहेगा। इसी तरह ग्राम खझवा ग्राम पंचायत खैरा के वार्ड क्रमांक 11 से वार्ड क्रमांक 16 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

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उल्लंघन करने पर होगा 2 हजार का जुर्माना कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बताया कि कोविड-19 के अन्तर्गत संदिग्ध प्रकरणों एवं ऐसे प्रकरण जिसमें व्यक्ति को होम क्वारेंटीन किया गया है यदि संबंधित व्यक्ति होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 2 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया जाएगा। [signoff]
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