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होटल, अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए REWA कलेक्टर ने दिया बड़ा निर्देश, पढ़िए
Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:52 AM IST
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होटल, अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए REWA कलेक्टर ने दिया बड़ा निर्देश, पढ़िए REWA : मध्यप्रदेश के रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत
होटल, अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए REWA कलेक्टर ने दिया बड़ा निर्देश, पढ़िए
REWA : मध्यप्रदेश के रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने आयुक्त नगर निगम रीवा को शहर के सभी होटल नर्सिंग होम तथा निजी अस्पतालों के अधिग्रहण के संबंध में निर्देश दिये हैं।मध्य प्रदेश: शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार में बनाए जा सकते है 20 से 24 मंत्री
श्री कुर्रे ने कहा है कि शासन के निर्देशों के अनुसार तथा महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता होने पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की सेवाएं तथा सुविधाएं अधिग्रहीत की जा सकती हैं। इसके परिपालन में आयुक्त नगर निगम शहरी क्षेत्र के सभी होटल संचालकों, नर्सिंग होम तथा निजी अस्पताल संचालकों से सम्पर्क करके भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। इन संस्थाओं के सभी पक्षों को सेनेटाइज कराकर बेड, पानी, शौचालय आदि के संबंध में व्यवस्थाएं करके कार्य योजना प्रस्तुत करें।MP Lockdown 4.0 Guidelines : जानिये मध्य प्रदेश में क्या खुला एवं क्या बंद रहेगा, कौन से क्षेत्र Red Zone में और कौन से Green Zone में हुए…
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