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रीवा : सरपंच को पद से पृथक कर 17.90 लाख रुपये की वसूली के कलेक्टर ने दिया आदेश
रीवा : सरपंच को पद से पृथक कर 17.90 लाख रुपये की वसूली के कलेक्टर ने दिया आदेश
रीवा / Rewa News : जनपद पंचायत गंगेव अंतर्गत ग्राम पंचायत कैथा के सरपंच एवं प्रशासकीय समिति के प्रधान संत कुमार पटेल को पंचायती कार्यों में व्यापक वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर जिला कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने अपने 15 जनवरी 2021 के आदेश में पद से पृथक कर दिया है और आरआरसी जारी कर वसूली के लिए तहसीलदार मनगवां को आदेशित किया है।
बता दें की कैथा सरपंच संत कुमार पटेल और सचिव अच्छेलाल पटेल के द्वारा पंचायती कार्यकाल के शुरुआत से ही पंचायती कार्यों में व्यापक अनियमितता और भ्रष्टाचार किए जा रहे थे जिसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा की गई थी जिस पर जांचें हुई और तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एके जैन के द्वारा लगभग 14 लाख रुपए की वसूली बनाई गई थी इसके उपरांत भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी रहा और पुनः एक अन्य जांच में अतिरिक्त कार्यों से संबंधित लगभग 9 लाख रु की वसूली तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 डीएस आर्मो के द्वारा बनाई गई थी।
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इसके उपरांत सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा एक बार पुनः सचिव अच्छेलाल पटेल को निलंबित करते हुए सरपंच को पद से पृथक करने और धारा 40-92 की कार्यवाही की नोटिस जारी की गई थी। जब मामला धारा 89 के तहत कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा तो सरपंच संत कुमार पटेल के द्वारा पुनः कार्यों की जांच की मांग की गई जिस पर अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन यंत्री आर एस धुर्वे के द्वारा जांच की गई जिसमें कुल 1792236 रुपए की वसूली बनाई गई।
इसके बाद कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने 15 जनवरी 2021 को अपने आदेश में सरपंच संत कुमार पटेल को पद से पृथक करने के लिए आदेशित किया है और सरपंच सचिव प्रत्येक से 896118 रु राशि की वसूली करवाए जाने के लिए तहसीलदार मनगवां को लिखा है।
वसूली और पद से पृथक करने के साथ दोषियों पर एफ आई आर दर्ज करने की मांग
आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने वसूली और पद से पृथक करने के साथण्साथ दोषियों सरपंच संत कुमार पटेल और सचिव अच्छेलाल पटेल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की है।
कलेक्टर न्यायालय में अपने लिखित शिकायत में दिनांक 29 दिसंबर 2020 के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनोज श्रीवास्तव के आदेश का हवाला देते हुए एक्टिविस्ट ने भारतीय वित्त संहिता के उल्लंघनए पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन और साथ में इंडियन पेनल कोड की धारा 409ए 420 के तहत दोषी सरपंच सचिव के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करने के लिए लिखा है।