मध्यप्रदेश

एमपी के सतना में रिश्वत मांगने के मामले में राजस्व निरीक्षक को तीन साल की सजा

Satna MP News
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रिश्वत मांगने के मामले में राजस्व निरीक्षक को सतना के विशेष न्यायालय द्वारा तीन साल की जेल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

सतना: रिश्वत मांगने के मामले में राजस्व निरीक्षक को सतना के विशेष न्यायालय द्वारा तीन साल की जेल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायालय के आदेश के बाद राजस्व निरीक्षक मंगलेश्वर सिंह पुत्र शमशेर सिंह तत्कालीन आरआई रामपुर बाघेलान नजूल सतना निवासी ग्राम रैगांव को जेल भेज दिया गया है। न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी की न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। लोकायुक्त की ओर से एडीपीओ फखरूद्दीन ने पक्ष रखा।

15 हजार की मांगी थी रिश्वत

बताया गया है कि फरियादी रावेन्द्र कुमार द्विवेदी ने 10 अप्रैल 2015 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत की थी कि सीमांकन करने के बदले आरआई द्वारा 15 हजार की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त द्वारा मामले की जांच की। आरोप सही पाए जाने पर आरआई को लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में लोकायुक्त द्वारा आरोपी के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7 का आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर कोर्ट ने धारा 7 पीसी एक्ट के अपराध में जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया।

Ankit Pandey | रीवा रियासत

Ankit Pandey | रीवा रियासत

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