मध्यप्रदेश

एमपी के पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर, राज्य शासन ने नियमों में किया संशोधन, यह मिलेगा लाभ

Sanjay Patel
29 May 2023 12:53 PM IST
एमपी के पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर, राज्य शासन ने नियमों में किया संशोधन, यह मिलेगा लाभ
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MP News: मध्यप्रदेश के पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनके विरुद्ध विभागीय जांच अथवा न्यायिक कार्रवाई जारी है उनको भी सेवानिवृत्त होने पर अनंतिम पेंशन की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनके विरुद्ध विभागीय जांच अथवा न्यायिक कार्रवाई जारी है उनको भी सेवानिवृत्त होने पर अनंतिम पेंशन की पात्रता होगी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के दिनांक तक विभागीय या न्यायिक कार्रवाई लंबित रहने की स्थिति में निलंबित रखा जाता है तो निलंबित होने के पहले की तारीख तक की अर्हकारी सेवा अवधि, अनंतिम पेंशन की गणना के लिए ली जाएगी। अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

अनंतिम पेंशन का मिलेगा लाभ

राज्य शासन ने प्रदेश के पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। सेवानिवृत्ति की तारीख से शुरू होकर विभागीय या न्यायिक कार्रवाई समाप्त होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने के दिनांक तक की अवधि के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यहां पर यह बता दें कि प्रदेश शासन ने 19 मई 2023 को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में संशोधन किया है। यह संशोधन नियम 64 के स्थान पर स्थापित किए गए हैं, जो 12 दिसम्बर 1990 से लागू समझे जाएंगे।

यह किया गया प्रावधान

पेंशन नियम 64 में हुए संशोधन में प्रावधान किया गया है कि विभागीय कार्यवाही, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अधीन नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक), (दो) और (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए संस्थित की गई हो तो सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को अनुज्ञेय उपदान के 90 प्रतिशत तक अनंतिम उपदान का भुगतान किया जाएगा। यह अनंतिम उपदान नियम 60 के उप नियम (2) में उल्लेखित बकायों को समायोजित करने के बाद भुगतान किया जाएगा।

ऐसे होगा समायोजन

यह भी प्रावधान किया गया है कि अंतिम रूप से स्वीकृत पेंशन और उपदान राशि से, पहले दी गई अनंतिम पेंशन एवं उपदान राशि के कम होने अथवा पेंशन या उपदान को कम करने अथवा स्थायी से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए रोक लगाने की स्थिति में वसूली नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को दी गई अनंतिम पेंशन और उपदान राशि, विभागीय जांच या न्यायिक कार्रवाई के समाप्त होने के बाद स्वीकृत किए गए अंतिम सेवानिवृत्ति लाभों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

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