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एमपी में पुराने अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने मे मिलेगी प्राथमिकता, आदेश का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्यवाही
MP Guest Teacher News: विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में ही आदेश जारी हो चुका है। वहीं पूर्व में हाईकोर्ट (Highcourt) ने अपने एक आदेश में पूर्व में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को उसी स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्राथमिकता देने के लिए कहा गया था। इस पर लोक शिक्षण संचालक मध्यप्रदेश भोपाल केके द्विवेदी 8 अगस्त 2022 को एक पत्र जारी करते हुए स्पष्ट कहा था कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) की भर्ती की जाए। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट के निर्देशों का अवश्य पालन हो।
विद्यालय करते हैं मनमानी
लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जो मनमानी ढंग से भर्ती करने पर आमादा है। ऐसे विद्यालयों पैनल उपलब्ध होने के बाद भी नए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस आवेदन की प्रक्रिया में गत वर्ष कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा। जो उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है ।
लोक शिक्षण संचालक द्वारा कहा गया है कि अगर किसी विद्यालय द्वारा उक्त शिकायत प्राप्त होती है तो अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक का कार्यवाही की जाएगी।
क्या है नियम
जानकारी के अनुसार संचालनालय 13 जुलाई 2022 को पत्र जारी किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता है तो अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का परिपालन आवश्यक रूप से किया जाए। लेकिन देखा गया है कि कई विद्यालय इस पर मनमानी कर रहे हैं।