मध्यप्रदेश

एमपी के पटवारियों की बढ़ेगी पावर, भू-राजस्व संहिता संशोधन में सरकार की लगी मोहर

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एमपी सरकार अब जमीन का सीमांकन करने का अधिकार पटवारियों को देने जा रही है

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता संशोधन: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार प्रदेश के हजारों पटवारियों को नए वर्ष में बड़ा अधिकार देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भू-राजस्व संहिता संशोधन 2022 विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के तहत इस संशोधित विधेयक को सरकार विधानसभा की पटल पर रखेगी और चर्चा के बाद इस विधेयक को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

जमीन सीमांकन को होगा अधिकार

प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा तैयार किए गए इस भू-राजस्व संहिता संशोधन 2022 विधेयक को प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कैबिनेट में रखा है। उन्होने बताया कि इसमें संशोधन हो जाने से पटवारियों को जमीन का सीमाकंन करने का अधिकार हो जाएगा।

ज्ञात हो कि अभी जमीन के सीमांकन करने का अधिकार राजस्व निरिक्षक एवं तहसीलदार के पास था। जिसके तहत किसानों को तहसीलदार के यंहा आवेदन देने होते थे। जिसके बाद राजस्व निरिक्षक जमीन का सीमांकन करते है। इस विधेयक के आ जाने पर पटवारी ही जमीन का सीमाकंन कर सकेगे।

किसान को होगा फायदा

राजस्व मंत्री का कहना है कि पटवारियों को जमीन सीमाकन करने का अधिकार मिल जाने से किसानों को लाभ होगा, दरअसल तहसीलदार एवं राजस्व निरिक्षको की कंमी के चलते किसानों को जमीन का सीमांकन कराने के लिए तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे। पटवारियों के पास अधिकार हो जाने पर उन्हे इसके लिए इंतजार नही करना पड़ेगा।

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