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पुलिस आरक्षक भर्तीः लिखित परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स पेश करने हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
भोपाल: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने व्यवसायिक परीक्षा मंडल को निर्देशित किया है कि वह राज्य में पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत हुई लिखित परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स न्यायालय में पेश करे। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने इसके लिए 12 मई तक का समय दिया है। करीब सौ सेवानिवृत्त फौजियों की ओर से याचिका दायर कर व्यावसायिक परीक्षा मंडल के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके जरिए उनके आरक्षण को नजरअंदाज कर पुलिस आरक्षक के पदों पर चयन प्रक्रिया की जा रही है। अधिवक्ता एसएन रूपराह व रामेश्वर सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 6 हजार पुलिस आरक्षकों का चयन होना है। इनमें से 601 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। चयन प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है। जिसमें 30 हजार उम्मीदवारों का दूसरे चरण के लिए चयन हुआ है। लेकिन इनमें 6 एक्स सर्विसमैन है। तर्क दिया गया कि एक्स सर्विसमैन के पदों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जा सकता।
एडीपीओ भर्ती में 14 प्रतिशत आरक्षण
मप्र हाईकोर्ट (MP High Court) ने राज्य सरकार को कहा है कि गृह विभाग के तहत की जा रही सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, एडीपीओ (ADPO) की भर्ती में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता। जस्टिस शील नागू व जस्टिस डीके पालीवाल की डिवीजन बेंच ने एमपीपीएससी (MPPSC) को कहा है कि वे 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के साथ प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार, एमपीपीएससी (MPPSC) सहित अन्य को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। जबलपुर निवासी शिवम की तरफ से याचिका दायर की गई है।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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