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इंदौर-भोपाल में जल्द शुरू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली
भोपाल (Bhopal) मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (police commissionerate system) लागू करने की प्रक्रिया जारी है। सबसे पहले भोपाल और इंदौर में शुरू होगी। भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर सिस्टम का ड्राफ्ट गृह विभाग ने तैयार कर लिया। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में यदि हिरासत में किसी की मौत होती है तो उसकी जांच का अधिकार कलेक्टर के पास रहेगा।
होंगे यह अधिकार (police commissionerate system in hindi)
पुलिस कमिश्नर प्रणाली (police commissionerate system) में 14 अधिकार पुलिस के पास ही रहेंगे। इसके तहत गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत पुलिस को जिला बदर के अधिकार दिये जाएंगे। ऐसे पुलिस अपराधियों की सूची तैयार कर कलेक्टर के पास भेजती है। जिसका पर अंतिम निर्णय कलेक्टर का होता है। वहीं धारा 107, 116,144, 133 पुलिस एक्ट के अधिकार पुलिस को सौंपे जाएंगे। यह सभी प्रतिबंधात्मक धाराएं हैं। पब्लिक में उपद्रव करने, उपद्रव की स्थिति में भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए पुलिस इन धाराओं का प्रयोग करती है।
विस्फोटक अधिनियम पटाखा, बंदूक की दुकानों आदि के लाइसेंस की जांच जिला प्रशासन के अधिकारी करते हैं जिनका अधिकार अब पुलिस के पास होगा। वहीं पुलिस के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई के अधिकार पुलिस को मिलेंगे। मोटरयान विनियमन अधिनियम के अधिकार पुलिस के होंगे। इसी तरह जहरीली शराब व जहरीले रसायन की रोकथाम, कारागार अधिनियम के अधिकार, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अधिकार पुलिस को दिये जाने की संभावना है।