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MP New Guidelines: शादी में 250 व अंतिम संस्कार में 50 को अनुमति, नई गाइडलाइंस जारी
MP New Guidelines: जिसका डर था वह आखिरकार हो ही गया। लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे है और बुधवार को मध्य प्रदेश में 594 केस मिलने के बाद सरकार ने माना की थर्ड-बेव मध्य प्रदेश में आ गई है, जबकि इसका पीक 25 से 30 जनवरी के बीच होगा और इस दौरान 19 से 20 हजार केस प्रति दिन आ सकते है।
CM ने की आपात बैठक
बढ़ते कोरोना के केस एवं थर्ड-बेव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ने बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई थी। समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह संभव है प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। जिसे देखते हुए अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में आवश्यकता अनुसार बेडों की सख्या बढ़ाएं।
सीएम ने कहा कि घबराने की जरूरत नही है और सभी को बचाव करने के लिए समझाइस दें। सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से सभी मास्क का उपयोग करें और ऐसा न करने वालों पर जुर्माना किए जाने के निर्देश भी दिए गए है।
उन्होंने बड़े मेलों का आयोजन ना करने तथा नाइट कर्फ्यू को यथावत जारी रखने समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। जबकि सीएम का कहना है कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां नहीं रोकी जाएंगी। सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
विवाह में अधिकतम 250 मेहमान
सरकार ने विवाह एवं अंतिम संस्कार में बंदिश लगा दी है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब विवाह में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। तो वही अंतिम संस्कार एवं शवयात्रा आदि में 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी। बड़े मेलों पर रोक रहेगी और स्कूल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
प्रदेश के महानगरों में अलर्ट
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। वही अब कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संक्रमित को 7 दिन क्वारेंटाइन किया जाएगा।
स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है, और 50 प्रतिशत की क्षमता से स्कूलें संचालित होगी। एक बच्चे को सप्ताह में तीन दिन ही बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेंगी।
24 घंटे में 594 केस
जानकारी के तहत एमपी में 24 घंटे में 594 कोरोना केस मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 1544 हो गए हैं।