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ध्यान दे! एमपी के इस जिले में 15 जुलाई तक लागू हुई धारा 144, देखे अपने एरिया का नाम...
MP News: स्थिति बिगड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लगा देता है। तभी तो मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। प्रषासन को आषंका है कि कही विपक्षी दल विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा न करें। इस स्थिति को देखते हुए मंगलवार सुबह 6 बजे से धारा 144 प्रभावी होकर 15 जुलाई 2023 सत्र समाप्ति तक चलेगा। प्रशासन द्वारा कहा गया है कि लगाए गए इस प्रतिबंधात्मक धारा का अगर कोई उल्लंघन करता है तो संबंधित व्यक्ति पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
क्या रहेगा प्रतिबंधित
जानकारी के अनुसार विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन के आसपास विभिन्न संगठनों राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन एवं जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। इस परिधि के 5 किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह से भीड़ एकत्र करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही बताया गया है कि ट्रक , ट्रैक्टर, ट्राली, डंपर या फिर किसी भी यातायात को बाधित करने पर पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश सरकारी कर्मचारी अधिकारियों पर लागू नहीं होता।
कौन सी एरिया है शामिल
जानकारी के अनुसार भोपाल के पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल रोड, स्लॉटर हाउस रोड, मैदा मिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा, झरनेश्वर मंदिर से ठंडी सड़क तक, 74 बंगला की सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा, नई विधानसभा क्षेत्र से राजभवन, रोशनपुरा से पत्रकार भवन, राजभवन जाने वाले सभी रास्ते, विधानसभा विश्राम गृह जाने वाली सभी सड़को में यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो रहा है।