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ऑटो में करते हैं सफर तो पढ़ लें यह खबर, संचालन को लेकर एमपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Madhya Pradesh News Updates: ऑटो के रंग आपकों बता देंगे कि उक्त ऑटो किस क्षेत्र में चलती है। इसके लिए एमपी सरकार ने ऑटों के रंगों का निर्धारण कर दिया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस सबंध में जानकारी दी है, कि ऑटो का संचालन कलर कोड के हिसाब से होगा। यह कलर कोड उस क्षेत्र के परमिट के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा।
अलग-अलग जारी होंगे परमिट
ऑटो संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए क्षेत्र के हिसाब से परमिट जारी किए जाएगें, यानि की शहरी के ऑटो का परमिट अलग तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग परमिट जारी होंगे। परमिट के आधार पर ऑटो रिक्शा में कलर कोडिंग की जाएगी।
इस तरह से तय किया कलर
जानकारी के तहत ऑटो को लेकर जा कलर तय किये गए है उसमें इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और ग्रीन बॉडी तथा पेट्रोल एवं डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और काली बॉडी रहेगी। जबकि शहर के अलावा अन्य क्षेत्रों में संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और लाल बाडी निर्धारित की गई है।
सीएनजी ऑटो को प्रथमिकता
मंत्री राजपूत ने बताया कि ऑटो के लिए जो सवारी निर्धारित है उस हिसाब से 3 यात्री बैठ सकते है। इससे ज्यादा यात्री होने पर कार्रवाई होने के साथ ही परमिट रद्द कर दिया जाएगा। उन्होने बताया कि सीएनजी ऑटो रिक्शा को परमिट देने में प्राथमिकता दी जाएगी। अस्थाई परमिट सिर्फ 4 माह के लिए वैध होगा, जबकि स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। इसके लिए आरटीओं को निर्देशित किया जा रहा है और वे ऑटो संचालन का क्षेत्र तय करेगे।
10 प्रतिशत की छूट
परिवहन मंत्री ने बताया कि सीएनजी के नए ऑटो का पंजीयन एवं परमिट में 10 प्रतिशत की छूट तथा 10 साल पुराने ऑटो को सीएनजी में परिवर्तित कराने में स्थाई परमिट में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर ऑटो रिक्शा में एसपी, आरटीओ, यातायात पुलिस, एम्बुलेंस, डॉयल 100, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्प लाइन सहित महत्वपूर्ण फोन एवं मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा। दरअसल ऑटो यूनियन की मांग पर सरकार ने ऑटो संचालन के लिए इस तरह की व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए है।