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Helmet New Rule In MP : एमपी में बिना हेलमेट ऑफिस में लगेगी अनुपस्थिति, ना मिलेगा पेट्रोल न पार्किंग में जगह
MP Me Helmet Ke liye Naye Niyam : एमपी में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना (Helmet Mandatory) अनिवार्य किया गया है और अगर वे हेलमेट (Helmet) नहीं पहनते है तो कार्रवाई तो होगी ही, कर्मचारियों की कार्यालय में अनुपस्थिति दर्ज नहीं होगी। जानिए हेलमेट न पहने से किस तरह की कार्रवाई से आप को गुजरना पड़ सकता है। खबरों के तहत इसके लिए मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश में हेलमेट के लिए नए नियम (New Helmet Rule In MP)
इस तरह के लगाए गए प्रतिबंध
हेलमेट न पहनने पर पुलिस मुख्यालय से जिस तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे है उसके तहत बिना हेलमेट वाले कर्मचारियों का कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंध, पेट्रोल पंप और पार्किंग पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में प्रवेश पर प्रतिबंध इत्यादि सुनिश्चित किया गया है।
कोर्ट की सख्ती पर पुलिस का एक्शन
दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (High Court Jabalpur) से निर्देश प्राप्त हुये है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही गंभीरता से किया जाकर पालन प्रतिवेदन भेजने के आदेश जारी किए गए हैं।
कार्यालय में लगेगी अनुपस्थिति
जो आदेश जारी किया गया है उसके तहत निर्देश दिए गए है कि पुलिस कप्तान अपने जिले में सरकारी एवं प्राइवेट कार्यालयों के प्रमुखों से पत्राचार करके हेलमेट अनिवार्य करें और कोई कर्मचारी बिना हेलमेट पहन कर कार्यालय पहुंचता है तो उसे अनुपस्थित करें।
स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा प्रवेश
स्कूल-कॉलेज के प्रमुखों को भी आदेश जारी किए जा रहे है कि प्राचार्य एवं प्रमुख अपने स्टाफ के साथ ही सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह बच्चों को स्कूल / कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर रोक लगाए। इसके लिए जिला प्रशासन आदेश जारी करें।
हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं
पेट्रोल पम्प संचालकों को भी हेलमेट के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं कि सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर की हेलमेट अवश्य देखें, अगर वह हेलमेट पहने हुए है तो ही पेट्रोल उसके वाहन में डालें।
पार्किंग में नहीं मिलेगी जगह
दो पहिया वाहन चालकों के वाहनों को पार्किग में तभी जगह मिलेगी, जब वे हेलमेट पहन कर अपने वाहन से पहुंचेंगे। इसके लिए पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दिए जाने के निर्देश दिए जा रहे है।
जारी हुआ पत्र
पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी आदेश क्रमांक- पुमु / अमनि/ पीटीआरआई/सेल-2 (अभि.)/3076/2022 दिनांक 1.10.2022 में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नर को आदेशित किया गया है कि वह अपने अधिकार वाले क्षेत्रों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुतॅ/7436/21 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में, मुख्य सहायक ज्यूडिशियल उच्च न्यायालय जबलपुर की प्रोसेस आई0 डी0153957 दिनांक 20/09/2022 एवं श्री हरप्रीत सिंह रूपराह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता, जबलपुर का पत्र दिनांक 27.09.2022 का पालन सुनिश्चित करें।