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मध्यप्रदेश में महिलाओ के लिए नाइट ड्यूटी का नियम बदला : MP NEWS
इंदौर। महिलाए रात में भी जॉब कर सकें। इस पर कानून बनाए जाने को लेकर चर्चा है। जिससे नाइट शिफ्ट में भी वे काम करके वे रोजगार मुखी होकर पैसे कमा सकें। इंदौर सहित कई ऐसे शहर है जंहा 24 घंटे काम चलता है। कुछ ऑफिस तो ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट में ही काम करते हैं। विदेशों में सेवाएं देने वाली कंपनियों को रात में काम करना जरूरी है और उनकी मजबूरी भी लेकिन ऐसी कंपनियों में महिला कर्मचारी काम नहीं कर पातीं क्योंकि मध्यप्रदेश में महिला कर्मचारियों को रात में काम पर बुलाने की मनाही है। यही वजह है कि इस कानून में बदलाव किए जाने को लेकर चर्चा है।
तैयार किया गया है प्रस्ताव
जानकारी के तहत श्रम विभाग ने इंदौर सहित एमपी में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव प्रमुख सचिव के पास भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब तक प्रदेश में सिर्फ कारखानों और आईटी सेक्टर में ही महिलाओं को रात 10 से सुबह 6 बजे तक काम करने की मंजूरी थी।
श्रम कानून बदलने की यह है वजह
अप्रैल 2021 में केरल हाई कोर्ट ने महिलाओं के काम करने संबंधी याचिका पर यह आदेश दिया था, जिसका पालन भारत की सभी राज्य सरकारें भी कर रही हैं। श्रम विभाग के आयुक्त वीएस रावत का कहना है कि प्रस्ताव तैयार किया गया है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, समय से ज्यादा यानि कि ओवर टाइम करवा रहे हैं तो उसका पैसा देना होगा। इसमें सुपरवाइजर महिला ही होगी।
केरल हाईकोर्ट दे चुका है फैसला
केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि, 'किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्त करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह एक महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुसार उसे रात में काम करना होगा। जबकि महिला का योग्य होना ही उसकी नौकरी के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है।