मध्यप्रदेश

NGT ने अपने आदेश में संशोधन किया, एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ की गई टिप्पणी भी वापस ली

NGT ने अपने आदेश में संशोधन किया, एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ की गई टिप्पणी भी वापस ली
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सीएस द्वारा लिए गए एक्शन को उचित भी ठहराया है।

NGT की भोपाल पीठ द्वारा भोपाल के एक मामले को लेकर एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को केंद्रीय पीठ ने विलोपित करने के साथ-साथ सीएस द्वारा लिए गए एक्शन को उचित भी ठहराया है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की भोपाल पीठ द्वारा भोपाल के एक मामले को लेकर एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस (MP CS Iqbal Singh Bains) के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को केंद्रीय पीठ ने विलोपित करने के साथ-साथ सीएस द्वारा लिए गए एक्शन को उचित भी ठहराया है।

बता दे कि पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की केंद्रीय पीठ ने भोपाल के कलियासोत और केरवा बांध के आसपास निषिद्ध क्षेत्र से अतिक्रमण न हटाने के मामले में राज्य शासन की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 5 लाख का जुर्माना तो आरोपित किया था, साथ में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी।

एनजीटी के आदेश में की गई टिप्पणी के बाद जब शासन की ओर से NGT की केन्द्रीय पीठ को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया । इस पर अभी 20 सितंबर को NGT ने अपने नए आदेश में जहां मुख्य सचिव के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को विलोपित किया, वहीं मुख्य सचिव द्वारा इस मामले में लिए गए एक्शन को उचित भी ठहराया।

मुख्य सचिव ने NGT को सौपी रिपोर्ट में बताया कि उनके द्वारा इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई जा चुकी है और शासन स्तर पर लगातार सख्त कदम उठाए जाने के साथ ही एसटीपी प्लांट भी लगाया जा रहा है। शासन की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पर एनजीटी ने जहां अपने पूर्व के 18 अगस्त के आदेश में संशोधन किया , वहीं शासन के साथ-साथ मुख्य सचिव को भी बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ़ की गई टिप्पणी भी वापस ले ली है।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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