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MP में नई शराब नीति: 17 शहरों में शराबबंदी, अब 90 ml बॉटल में मिलेगी देसी शराब; दुकानों के दाम बढ़ेंगे, नए बार खुलेंगे
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने नई आबकारी नीति को मंज़ूरी दे दी है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नीति में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे 17 शहरों में शराब बंदी, शराब दुकानों के दामों में बढ़ोतरी और नए बार खोलना।
नई आबकारी नीति की मुख्य बातें
शराब दुकानों के दाम बढ़ेंगे: शराब दुकानों के आवंटन मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी।
देसी शराब की नई बोतलें: देसी शराब अब 90ml और 180ml की बोतलों में मिलेगी।
17 शहरों में शराब बंदी: 17 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी।
नए बार खुलेंगे: युवाओं में शराब की लत को कम करने के लिए नई श्रेणी के बार खोले जाएंगे जहां सिर्फ़ बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक (RTD) बेची जाएगी।
शराब दुकानों में POS मशीनें: सभी शराब दुकानों पर POS (पॉइंट ऑफ़ सेल) मशीनें लगाई जाएंगी जिनसे बिलिंग और सप्लाई की जाएगी।
देसी शराब में नई श्रेणी: अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए देसी शराब में 60 डिग्री की नई श्रेणी शुरू की जाएगी।
ई-चालान और ई-बैंक गारंटी: शराब के कारोबार में धोखाधड़ी रोकने के लिए अब सिर्फ़ ई-चालान और ई-बैंक गारंटी ही मान्य होंगे।
17 धार्मिक नगरों में शराब बंदी
- उज्जैन नगर निगम
- दतिया
- पन्ना
- मंडला
- मुलताई
- मंदसौर
- मैहर
- ओंकारेश्वर
- महेश्वर
- ओरछा
- चित्रकूट
- अमरकंटक
- सलकनपुर माता मंदिर
- बरमान कला
- बर्मन खुर्द
- कुंडलपुर
- बांदकपुर