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एमपी: ड्यूटी पर लापरवाही करना पड़ा भारी, शिक्षक निलंबित
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सागर (Sagar) से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें की मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा के तहत 14 मार्च को केन्द्र क्रमांक 241064 शा. उमावि बिलहरा (पुराना भवन) का आकस्मिक निरीक्षण संयुक्त लोक शिक्षण द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान डेस्क पर पास-पास बैठे हुए दो परीक्षार्थी के द्वारा कक्षा 10वीं संस्कृत विषय प्रश्नपत्र की परीक्षा में नकल करते पाये गये।
बता दें की इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षक पवन गर्ग, प्राथमिक शिक्षक बैंच पर बैठे हुये पाये गये। कक्ष पर्यवेक्षक की अपने पदों के निर्वहन में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गई है। उनका यह कृत्य परीक्षा अधिनियम 102 एवं म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के भाग-3 के उपनियम (1), (2) एवं (3), के विपरीत होकर गंभीर कदावरण की श्रेणी में पाया गया है।
सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1906 के नियम 9 के तहत गर्ग प्राथमिक शिक्षक, शासकीय बालक प्राथमिक शाला बिलहरा वि.ख. जैसीनगर को प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय संकुल केन्द्र शासकीय उत्कृष्ट उमावि केसली वि.ख. केसली जिला सागर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।