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एमपी में आत्मसमर्पण करने पर नक्सलियों को मिलेंगे 20 लाख रुपए, जारी किए गए यह आदेश
मध्यप्रदेश में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्हें पांच लाख रुपए तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं उन्हीं को नक्सली माना जाएगा। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 को लागू कर दिया है।
गृह विभाग ने आदेश किए जारी
समिति को आत्मसमर्पण के संबंध में जांच के बाद आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को 30 दिन में निर्णय लेना होगा। मप्र नक्सली आत्समर्पण पुनर्वास सह राहत नति 2023 को लागू कर दिया गया है। 22 अगस्त को मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने उक्त नीति को मंजूरी दी थी। इस संबंध में ग1ह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक अत्याधुनिक हथियार सौंपने पर नक्सलियों को साढ़े 4 लाख रुपए, एके-47/56 और 74 जैसे हथियारों को सौंपने पर साढ़े तीन लाख रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। वहीं आत्मसमर्पण के बाद यदि पहली शादी करनी हो तो उसके लिए 50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
न्यूनतम दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे
उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख रुपए और खाद्यान्न सहायता योजना के तहत न्यूनतम दर पर निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी उपयोगिता को देखते हुए गुप्त सैनिक के पद पर भी पदस्थ कर सकते हैं। वहीं नक्सलियों द्वारा मारे गए व्यक्ति के परिजन को 15 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि वह पुलिसकर्मी है तो 20 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही एक परिजन को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी।