मध्यप्रदेश

Mukhyamantri Matsya Palan Vikas Yojana: मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना क्या है, कैसे लें लाभ जानें पूरी प्रक्रिया

Sanjay Patel
16 Nov 2022 12:45 PM IST
Mukhyamantri Matsya Palan Vikas Yojana: मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना क्या है, कैसे लें लाभ जानें पूरी प्रक्रिया
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CM Matsya Palan Vikas Yojana: प्रदेश के ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं और वह अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के जरिये प्राप्त होने वाली आय से बेरोजगार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम हो सकेंगे।

Mukhyamantri Matsya Palan Vikas Yojana: प्रदेश के ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं और वह अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए बेरोजगार मछली पालन का स्वरोजगार चालू कर अपनी आय में बढ़ोत्तरी कर अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस योजना से जहां बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होगा तो वहीं प्राप्त होने वाली आय से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना की पात्रता

Chief Minister Fisheries Development Scheme Eligibility: इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्हीं नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा जो मत्स्य पालन व्यवसाय से संबंधित हैं। ऐसे बेरोजगार जो मछली पालन से संबंधित स्वयं का रोजगार खोलना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास आवश्यक संसाधन जैसे मछली पालने की जगह, उनके लिए भोजन व शुद्ध पानी, रोग उपचार आदि सुविधाएं भी होना जरूरी हैं। आवेदकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि उन्होंने इस व्यवसाय को सफतापूर्वक चलाने के लिए पूरी ट्रेनिंग प्राप्त की हो।

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना के लिए दस्तावेज

Chief Minister Fisheries Development Scheme Documents: मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास आधार कार्ड की छाया प्रति होनी चाहिए। वहीं मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार के एपीएल, बीपीएल या अन्त्योदय राशन कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर जो चालू हो। इसके साथ ही पासपोर्ट फोटो, सरकार द्वारा अनुदान तथा आर्थिक लाभ आदि प्राप्त करने हेतु बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति, सालाना परिवार को आय दर्शाने हेतु आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना के लाभ

Chief Minister Fisheries Development Scheme Benefits: यह योजना प्रदेश में मछली पालन के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत युवाओं को उच्च तथा नई तकनीकों का प्रयोग करके मछली पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को मत्स्य पालन के परंपरागत तरीकों से जोड़ने के लिए भी प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ ही मछली उत्पादन बढ़ाने तथा निर्यात की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस योजना के जरिए विभिन्न प्रावधानों को जगह दी जाएगी। योजना के तहत स्वरोजगार खोलने के लिए आवेदकों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडियों का लाभ भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना के लिए कैसे करें आवेदन

Chief Minister Fisheries Development Scheme How to Apply: मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना का मछुआरा कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत ही सभी नागरिकों को इसका लाभ देगी। इस योजना को लागू करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को अध्यादेश भेज दिए गए हैं। राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों में से किसी एक विधि को पूरा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले लिंक पर जाना होगा तथा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान फॉर्म को हर बार ऑनलाइन जमा करना होगां अगर आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन शुरू किया गया तो आवेदनकर्ताओं को हार्ड कॉपी आवेदन पत्र पीडीएफ फार्म डाउनलोड करना होगा तथा इसे भरने के बाद संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। दोनों ही प्रक्रियाओं में सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति यानी फोटोकॉपी को ही विभाग में आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। सफलतापूर्वक आवदेन पत्र जमा करने के बाद आपको विभाग द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि अभ्यर्थी का नाम इस सूची में शामिल कर लिया गया है कि नहीं।

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