मध्यप्रदेश

MPPSC: OBC आरक्षण पर High Court का फैसला, 14 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण संभव नही, ऐसे हो इंटरव्यू

Jabalpur High Court News
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MPPSC: MP High Court ने आरक्षण पर दिया फैसला.

MPPSC: आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एमपीपीएसी मुख्य परीक्षा ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) 14 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही आगे जितने भी इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। उन सब में ओबीसी का 14 प्रतिशत ही तय किया जाए, तथा 14 प्रतिशत के आधार पर ही MPPSC के रिजल्ट तैयार किए जाए।

परीक्षा को लेकर की सुनवाई

दरअसल 2021 में MPPAC Exam में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने कहा है कि ओबीसी को 14 से ज्यादा के आरक्षण नहीं दिए जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा MPPSC में आगे जितने भी इंटरव्यू आयोजित होंगे, वह 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के तहत ही किए जाएंगे।

फैसले को लेकर दिए गए है यह तथ्य

हाईकोर्ट ने कहा कि ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण सहित EOWS के 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर मध्य प्रदेश में कुल 73 प्रतिशत आरक्षण हो गया था जबकि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण संभव नहीं है। एमपीपीएसी की वर्ष 2019 में हुई परीक्षा परिणाम 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर घोषित किए गए थें। जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

आरक्षण पर इस तरह का तर्क

दरअसल शिवराज सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी (OBC) के लिए तय किए थे जबकि एससी के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 20 और ईडब्लूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण के कारण कुल आरक्षण प्रतिशत 73 प्रतिशत पहुंच गया था। जिस पर अब हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की गई है।

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