मध्यप्रदेश

MPPGCL Order: एमपीपीजीसीएल का फरमान, जिनके रिश्तेदार नौकरी में है उन्हें नहीं मिलेगा ठेका, निरस्त होगा लाइसेंस

Suyash Dubey | रीवा रियासत
7 March 2022 4:19 PM IST
Updated: 2022-03-07 10:52:21
MPPGCL Order: एमपीपीजीसीएल का फरमान, जिनके रिश्तेदार नौकरी में है उन्हें नहीं मिलेगा ठेका, निरस्त होगा लाइसेंस
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MPPGCL Order: जिन लोगों के रिश्तेदार विभाग में काम करते हैं उन्हें अब MPPCGL के अधीन आने वाले विभागों में ना तो वाहन का ठेका मिलेगा और ना ही ठेके पर दूसरा काम मिलेगा

MPPGCL Order: मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने नया फरमान जारी किया है. जिसके कारन सैंकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। MPPGCL के मुख्य अभियंता जबलपुर ने आदेश जारी करते हुए ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कहा है जिनके रिश्तेदार विभाग में कार्यरत हैं. इसका मतलब जिन ठेकेदारों के रिश्तेदार MPPGCL के अंतर्गत आने वाले विभागों में नौकरी पर हैं उन्हें किसी भी प्रकार का टेंडर विभाग के द्वारा नहीं मिलेगा।

ऐसे में सैंकड़ों ठेकेदार जिन्होंने बिजली विभाग में कार किराये पर दे रखी हैं उनका टेंडर निरस्त हो जाएगा और नए सिरे से टेंडर होगा, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा जिनके घर वाले या फिर रिश्तेदार विधुत मंडल में सरकारी नौकरी पर पहले से पदस्त हैं.

लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे

इस फरमान के बाद ऐसे लोग बेरोजगार हो जाएंगे जिनका रोजगार बिजली विभाग में कार किराए से देने पर टिका है. बहुत से लोगों ने हाल ही के दिनों में कार लोन में लेकर बिजली विभाग को दी है ऐसे में अगर टेंडर निरस्त हो जाता है तो ठेकेदार बर्बाद होने की कगार पर खड़े हो जाएंगे।

क्या आदेश जारी हुआ है

विभाग के प्रमुख अभियंता एसपी तिवारी ने आदेश जारी करते हुए (आदेश क्रमांक 440, दिनांक 31 जन.2022) कहा है कि- कंपनी में वाहन निति-2018 लागू की गई है (MPPGCL Vehicle Policy) लेकिन देखने में आया है कि MPPCGL के कुछ कार्यालयों द्वारा कंपनी की प्रभावी वाहन निति 2018 के बिंदु क्रमांक "Owner Of Concerned Vehicle Should Not Be Offer/Employee or Relative Of MPEB/MPSEB Or Its Successive Company" का उन्लंघन हो रहा है।

अधिकारी ने आदेशित किया है कि उक्त प्रावधान का कठोरता से पालन किया जाना सुनिश्वित किया जाए, इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर (जिनके वाहन किराए पर लगे हैं) वह कंपनी में किसी कर्मचारी के रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, इसके लिए किराए पर कार देने वालों से शपथपत्र लिया जाए, यदि किराए पर कार देने वालों के रिश्तेदार कंपनी में कार्यरत हैं जो ठेका निरस्त किया जाए और नए सिरे से ठेका निकाला जाए.

वो कहाँ जाए जिनकी पहले से गाड़ियां लगी हैं

ऐसे में MPPGCL, MPEB, MPSEB के वो ठेकदार जिन्होंने लोन लेकर लाखों की गाड़ियां विभाग में लगवाई हैं और उनके रिश्तेदार इन्ही विभागों में कार्यरत हैं वो कहाँ जाएंगे, कार का लोन कैसे चुकता करेंगे, उनके सामने सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का खड़ा हो जाएगा। लेकिन विभाग ने फरमान जारी किया है तो मानना होगा। प्रभावित ठेकेदारों का कहना है कि इसमें उनकी क्या ग़लती है कि उनके रिश्तेदार भी विभाग में काम करते हैं.

कहां लागु होगा आदेश




अधिकारी ने इस आदेश को MPPGCL के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों और क्षेत्रों में तत्काल लागू करने के लिए कहा है। आदेश की कॉपी में आप देख सकते हैं.

ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने कंपनी को ऐसा करने से रोक दिया था

कुछ दिन पहले ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्धुत फेडरेशन ग्वालियर इंटेक की मांगों को समझते हुए नई वाहन निति के सम्बन्ध में जारी कंपनी के आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन MPPGCL के अधिकारी ने वैसा ही आदेश जारीकर सबको हैरान कर दिया है।


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