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MP Transfer Policy: ट्रांसफर पर लगी रोक हटी 15 से 30 जून तक होंगे तबादले 2023
MP Transfer Policy 2023 Date
MP Transfer Policy, MP Transfer Policy 2023, MP Transfer Policy 2023: काफी समय से तबादले की राह देख रहे कर्मचारियों का इंतजार समाप्त होने वाला है। मध्य प्रदेश में 2 साल से तबादले पर लगी रोक हटा ली गई है। अब 15 जून से 30 जून के बीच सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकेगा। राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति 2023 के लिए आदेश जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय अवश्य ही कर्मचारियों को खुश करने में सहायक सिद्ध होगा।
ट्रांसफर की नई पॉलिसी तैयार MP Transfer Policy Online Apply 2023, MP Transfer Policy Online, MP Transfer Online
अधिकारियों कर्मचारियों के लगातार दबाव के बाद सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर लांच कर दी है। पूर्व की ट्रांसफर पॉलिसी में धांधली का आरोप लगाया गया था। ऐसे में ट्रांसफर पूरी तरह से रुके हुए थे केवल मुख्यमंत्री स्तर पर जरूरी ट्रांसफर किये जा रहे थे। लेकिन अभी भी कर्मचारियों द्वारा कहा जा रहा है कि जारी की गई नई ट्रांसफर नीति केवल जून 2021 में आई नीत की कॉपी है।
क्या है ट्रांसफर नीति MP Me Transfer Policy Kab Se Lagu Hogi, MP Me Transfer Kab se honge, MP Me Transfer Policy Kab Se Lagu Hogi 2023
जानकारी के अनुसार ट्रांसफर नीति में जिला स्तर पर और विभागीय स्तर पर ट्रांसफरो की अधिकतम संख्या समेत कई शर्ते लगाई गई हैं। राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक संचालक, उप संचालक एवं एसएलआर मिलाकर 200 ट्रांसफर होंगे।
अधिकतम ट्रांसफर MP me transfer kab se shuru honge, MP Transfer Policy Date, MP Transfer Policy Date 2023
पटवारियों के ट्रांसफर के लिए 4000 की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डॉक्टरों से लेकर ड्राइवर तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
बताया गया है कि खाद्य एवं नापतौल विभाग में निरीक्षक एवं उप पंजीयक स्तर के अधिकतम 40 ट्रांसफर होंगे। ड्राइवर विभाग मैं अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर 10000 ट्रांसफर होंगे। वन विभाग में रेंजर्स से लेकर अन्य कर्मचारियों का अधिकतम 5000, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर से लेकर 4000 ट्रांसफर किए जाएंगे।
राज्य विभागो के अध्यक्ष एवं शासकीय उपक्रमों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री करेंगे। विभागों में पदस्थ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर अपर प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव एवं सचिव द्वारा जारी किया जाएगा।
जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रभारी मंत्री अनुमोदन के बाद जिला अधिकारी जारी कर पाएंगे।