मध्यप्रदेश

MP Traffic New Rules: एमपी में नया नियम लागू, बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 500 रुपये और साइलेंसर की बदली आवाज वाली बाइक चलाने पर 1000 का जुर्माना, फटाफट जाने

MP Traffic New Rules
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MP Traffic New Rules: यातायात व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से लगातार नियमों में संशोधन और कड़ाई की जा रही है.

MP Traffic New Rules: यातायात व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से लगातार नियमों में संशोधन और कड़ाई की जा रही है। इसके बाद भी देखा जा रहा है कि वाहन चालक सुधार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मजबूरन राज्य सरकार ने एक बार फिर लोगों को आगाह करते हुए बताया है कि अगर बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हुए निकले तो ढाई सौ की जगह अब 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर स्टाइल मारने के चक्कर में के साइलेंसर को कटवा कर तरह-तरह की आवाज निकालने का प्रयास किया गया तो अब 1000 का जुर्माना लगेगा।

अंतिम निर्णय बाकी

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में मोटर यान अधिनियम में संशोधन किया गया था। मोटर यान अधिनियम में अर्थदंड निर्धारित करने का प्रावधान दिया गया था। मार्च 2022 में अर्थदंड पुनर्निर्धारण करने प्रस्ताव लाया गया लेकिन सहमति नहीं बनी। इसके पश्चात शिवराज सिंह सरकार ने एक उप समिति गठित की वीडियो को शामिल करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

यातायात के नियम और अर्थदंड

-लगभग सभी को पता है बिना हेलमेट वाहन चलाने पर ढाई सौ रुपए का चालान कटता है। लेकिन प्रस्तावित किया गया है कि 500 रुपए कर दिया जाए।

-चार पहिया वाहन चलाते समय अगर सीट बेल्ट का उपयोग न किया जाए तो अब 100 रुपए का अर्थदंड लगेगा।

-साइलेंसर को काटकर अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों पर अब 1000 रुपए का अर्थदंड लगेगा।

-हार और धनी मंदिर क्षेत्र में हार्ड का उपयोग करने पर 1000 और इसके बाद 2000 रुपए का अर्थदंड देना होगा।

-एंबुलेंस सहित आपातकालीन वाहनों को मार्ग ना देने पर 10000 मोबाइल का अर्थदंड लगेगा।

-भीमाना कराने और वाहन चलाने या चलवानी पर 1000 और दोबारा यही अपराध करने पर 4000 का अर्थदंड निर्धारित किया गया है।

-वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर पहली बार तीन हजार और दोबारा यही अपराध करने पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगेगा।

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