मध्यप्रदेश

एमपी शिक्षक भर्ती 2023: 21 साल से पहले शादी होने और 3 बच्चे होने के कारण चूंके उम्मीदवार, टूट गया सरकारी टीचर बनने का सपना

MP Teacher Recruitment 2023
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भोपाल- शिक्षक बन कर विद्यार्थियों को शिक्षित करने का सपना संजोए सैकड़ो अभ्यर्थी नियमो के फेर में पड़ कर बाहर हो गए हैं।

भोपाल- शिक्षक बन कर विद्यार्थियों को शिक्षित करने का सपना संजोए सैकड़ो अभ्यर्थी नियमो के फेर में पड़ कर बाहर हो गए हैं। ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होने परीक्षा दी, पास भी हुए, चयन सूची में नाम आया, दस्तावेज अपलोड भी हुए। लेकिन अंतिम चयन सूची से इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। इसका कारण भी बताया गया।

विभाग ने जो कारण बताए हैं उसमें से एक कारण तो यही है कि अभ्यर्थी की शादी 21 साल से पहले हो गई थी। दूसरा कारण यह है कि अभ्यर्थी के तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ था। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। लेकिन उक्त दो कारण ऐसे हैं जिसके कारण अधिकतर उम्मीदवार बाहर हुए हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इनकी लिस्ट जारी की जा रही है।

उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 189 लोगो को बाहर किया गया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से 696 को अलग-अलग कारणों से भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से किसी उम्मीदवार को 21 वर्ष से आयु कम होने के अलावा इसलिए बाहर होना पड़ा कि उम्मीवार के यहां 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हुआ।

संदेहास्पद मार्कशीट बनी कारण

कुछ उम्मीदवार तो ऐसे भी थे जिन्होने हाईस्कूल 11 वर्ष की आयु में पूरी कर ली थी, इससे मार्कशीट संदेहजनक मानी गई और उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया। इसके अलावा स्नातक की डिग्री संबंधित विवि से जारी नहीं की गई यानी मार्कशीट फर्जी निकली। एक साथ दो रेगुलर डिग्री प्राप्त करने के कारण भी भर्ती से बाहर किया गया।

ये भी बने कारण

उक्त कारणों के अलावा अंग्रेजी, हिंदी सहित विभिन्न विषयों में स्नातक की डिग्री मूल विषय में नहीं होने, गणित विषय के शिक्षक के लिए बीसीए के सभी सेमेस्टर में गणित न होने, एक सत्र में एक डिग्री और एक डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में शामिल होने, उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होना, उम्मीदवार के स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक होने, अतिथि शिक्षक के स्कूल और नियमित डिग्री के लिए कॉलेज का अलग-अलग स्थान होना शामिल है।

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