मध्यप्रदेश

MP Tandoor Ban: मध्यप्रदेश के इन शहरों में नहीं खा सकेंगे तंदूरी रोटी, होटल-ढाबा संचालकों को नोटिस जारी, उल्लंघन पर 5 लाख तक का जुर्माना

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत
20 Feb 2023 1:00 PM IST
Updated: 2023-02-20 07:24:54
MP Tandoor Ban
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MP Tandoor Ban: मध्यप्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के चलते कुछ शहरों के ढाबा एवं होटलों में तंदूर पर बैन लगा दिया गया है. इसके लिए संचालकों को बकायदे नोटिस जारी की गई है, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है.

MP Tandoor Ban: मध्यप्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के चलते कुछ शहरों के ढाबा एवं होटलों में तंदूर पर बैन लगा दिया गया है. खाद्य विभाग द्वारा इसके लिए नोटिस जारी की गई है, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है. राज्य के जिन शहरों में तंदूर को लेकर प्रतिबन्ध लगाया गया है, उनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर शामिल हैं.

एमपी महानगरों में तंदूर बैन

मध्य प्रदेश के महानगरों यानि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर शहरों में तंदूर पर बैन लगा दिया गया है. जिसके पीछे की वजह इन शहरों में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण हैं. खाद्य विभाग द्वारा इन चारों शहर में संचालित होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट्स को इस बावत नोटिस जारी कर दी है और तंदूर को पूरी तरह से बैन करने की बात कही है. साथ ही कहा है कि अगर नियमों की अवहेलना होती है तो उन होटल/ढाबा/रेस्टोरेंट संचालकों पर 5 लाख रुपए के जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

दरअसल, मध्यप्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है. इसे रोकने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. सरकार ने वायु प्रदुषण को देखते हुए यह कदम उठाया है. मध्यप्रदेश के खाद्य विभाग ने यह आदेशी जारी किया है. खाद्य विभाग ने नोटिस में भी बढ़ रहे प्रदूषण का हवाला दिया है.

ढाबे-होटलों पर पड़ेगी भारी असर

जारी आदेश में खाद्य विभाग ने होटल और ढाबों के संचालकों को साफ तौर से कहा है कि अब लकड़ी-कोयला के तंदूर का उपयोग नहीं होगा. इसके एवज में इलेक्ट्रिक ओवन या एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि मध्यप्रदेश में तंदूरी रोटी का जबरदस्त चलन है. तंदूरी रोटी खाने के प्रदेश में लोग बड़े ही शौकीन है. लेकिन प्रदेश सरकार के इन निर्देशों के बाद तंदुरी रोटी खाने वाले शौकीनों को तो झटका लगा ही है साथ ही इस आदेश ने ढाबे-होटल के मालिकों की भी नींद उड़ा दी है. ढाबा मालिकों को अंदेशा है कि सरकार के इन आदेशों के बाद ढाबा होटल कारोबार पर जबर्दस्त असर पड़ेगा.

प्रदेश के प्रमुख शहरों का AQI

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (साीपीसी) की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 329 पहुंच गया है, जबकि भोपाल का 299, कटनी 263, पीथमपुर 260, मंडीदीप 260, जबलपुर 214, सिंगरौली 253 और उज्जैन का वायु गुणवत्ता सूचकांक 181 पर पहुंय गया है.

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