मध्यप्रदेश

MP School News: एमपी के निजी स्कूलों के लिए जरूरी खबर, सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी हुए ये निर्देश, फटाफट जाने लेटेस्ट अपडेट

MP School News
x

MP School News

मध्य प्रदेश में संचालित सभी निजी स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।

MP School News: मध्य प्रदेश में संचालित सभी निजी स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। जारी किये आदेश में राज्य शिक्षा केन्द ने प्रदेश में संचालित सभी निजी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण करवाने के लिए कहा है। इसके लिए 7 फरवरी अंतिम डेट रखी गई है। वहीं बताया गया है कि 16 फरवरी तक लेट फीस के साथ मान्यता नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

जारी हुआ पत्र

इस सम्बंध में संचालक राज्य शिक्षा केन्द धनराजू एस ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर के साथ ही जिला परियोजना समन्वयक तथा विकासखंड श्रोत समन्वयक को पत्र जारी किया है। जारी किये गये पत्र में कहा गया है कि सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश के सभी प्रायवेट स्कूल समय रहते मान्यता नवीनीकरण की कार्यवाही पूरी करवाई जाय।


समयसीमा निर्धारित

निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। बिना लेट फीस के 7 फरवरी तक तथा लेट फीस के साथ 16 फरवरी तक निजी विद्यालय अपनी मान्यता नवीनीकरण करवा सकते हैं। साथ मे यह भी कहा गया है कि समय अवधि समाप्त होने के बाद मान्यता सम्बंधी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जारी किये गये पत्र में लेट फीस के सम्बंध में बताया गया है। जिसमें कहा गया है कि नियत समय बीत जाने के बाद 5 हजार रूपये की अतिरिक्त राशि लेट फीस 16 फरवरी तक जमा कर आगामी 30 दिनों तक में उस पर कार्यवाही की जायेगी।

Next Story