मध्यप्रदेश

MP School: एमपी के प्राइवेट स्कूलों को लेकर आया बड़ा अपडेट, स्कूल शिक्षा विभाग जारी किया आदेश

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MP School: एमपी के प्राइवेट स्कूलों को लेकर आया बड़ा अपडेट, स्कूल शिक्षा विभाग जारी किया आदेश ! Big update regarding private schools of MP, School Education Department issued order

MP School Education Department: प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने निजी स्कूलो (Private School) को राहत देते हुए स्कूलों को फीस (School Fees) प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजने की तारीख बढ़ा दी है। खबरो के तहत अब निजी स्कूल 15 मई तक फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर भेज सकते है, जबकि अन्य नियम पूर्व की तरह ही रहेंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र (State Education Center)ने आदेश जारी कर दिया है।

16 अप्रैल थी आखिरी डेट

खबरो के तहत राज्य शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों का कहना है कि बाल शिक्षा अधिकार (Child Education Right) के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की आखिरी डेट 16 अप्रैल थी। जिसे राज्य शिक्षा केन्द्र ने बढ़ा दिया है और अब स्कूल संचालक 15 मई 2022 तक प्रपोजल तैयार करके भेज सकते है।

15 मई तक खुला रहेगा माड्यूल

बता दे कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 की फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने आरटीई पोर्टल (RTI Portel) पर एक मॉडयूल तैयार किया गया है। यह माड्यूल अब 15 मई तक क्रियाशील रहेगा। प्रायवेट स्कूल यूजर आईडी (Private School User ID) और पासवर्ड (Passward) से लॉगइन (Log In) कर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन आप्शन को चुनकर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर सकते है।

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