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MP RTE: निजी विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के फीस चुकाने की प्रक्रिया प्रारंभ
मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताया गया है कि स. 2020-21 एवं सत्र 2021-22 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार किए जाने के लिए मॉड्यूल बनाया गया है। जो आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध है। यह प्रारंभ किया जा चुका है। यह 16 अप्रैल तक क्रियाशील रहेगा। गौरतलब है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 12, 1 अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटन के बाद निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है।
स्वीकृति आवश्यक
बताया गया है कि प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा सीधे स्कूल को की जाती है। यह प्रतिपूर्ति प्रति विद्यार्थी निर्धारित व्यय अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली वास्तविक शुल्क में से जो भी न्यूनतम हो उसके अनुसार दी जाती है। जिसके संबंध में बच्चां के आधार सत्यापन तथा संबंधित स्कूल के नोडल अधिकारी के वास्तविक सत्यापन के बाद जिले से परीक्षण कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है।