मध्यप्रदेश

हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया

Suyash Dubey | रीवा रियासत
30 April 2022 2:52 PM IST
Updated: 2022-04-30 09:30:22
High Court
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में पुलिस आरक्षको की भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम फैसले के अंतिम फैसले के अधीन रखा है।

MP Constable Bharti High Court News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में पुलिस आरक्षको की भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम फैसले के अंतिम फैसले के अधीन रखा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की याचिका पर राज्य सरकार व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि मामले की सुनवाई 5 मई को होगी।

बताया गया है कि 33 सेवानिवृत्त फौजियों ने याचिका दायर कर व्यवसायिक परीक्षा मंडल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके आरक्षण का नजरअंदाज पुलिस आरक्षक के पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नरिन्दरपाल सिंह रूपराह ने बताया कि प्रदेश में 6 हजार पुलिस आरक्षक के पदों पर चयन किया जाना है। इनमें से 601 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है।

नहीं हो रहा आरक्षण का पालन

बताया गया है कि चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूरा हो गया है। जिसमें 30 हजार उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए चयन हुआ है। लेकिन इनमें एक भी एक्स सर्विसमैन नहीं है। अधिवक्ता नरिन्दरपाल ने दलील दी कि एक्स सर्विसमैन के पदों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जा सकता। यदि एक्स सर्विसमैन का स्तर अपेक्षित नहीं है। तो उसे शिथिल किया जा सकता है।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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