मध्यप्रदेश

MP Pashupalan Loan Yojana: मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना क्या है, कैसे लें लाभ जान लें

Sanjay Patel
19 Nov 2022 12:51 PM IST
MP Pashupalan Loan Yojana: मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना क्या है, कैसे लें लाभ जान लें
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मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना से सरकार द्वारा पात्र आवेदकों को पशुपालन का व्यवसाय करने के लिए लोन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसके जरिए वह पशुपालन का व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकता है।

MP Pashupalan Loan Yojana: बेरोजगारी से युवाओं को निजात दिलाने और उनको खुद का व्यवसाय स्थापित करने मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना मददगार साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा पात्र आवेदकों को पशुपालन का व्यवसाय करने के लिए लोन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसके जरिए वह पशुपालन का व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकता है। जिससे होेने वाली आय से जहां उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है तो वहीं अपना व अपने परिवार का गुजर-बसर आसानी से कर सकता है।

मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना के लिए पात्रता

MP Pashupalan Loan Yojana Eligibility: इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास कम से कम पांच जानवर होना अनिवार्य है। वहीं कम से कम एक एकड़ जमीन भी होनी चाहिए। पशुपालन का व्यवसाय करने वाले लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति का व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है।

मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना के लाभ

MP Pashupalan Loan Yojana Benefits: पशुपालन लोन योजना के पीछे सरकार की मंशा यह है कि पशुपालन का व्यवसाय करने वाले लोगों को सरकार द्वारा लोन की राशि उनके बैंक खाते में पहुंचाना है। प्रदेश सरकार की इस योजना से आवेदक को अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। योजना के तहत सरकार द्वारा 5 से अधिक मवेशी रखने वालों को लोन राशि मुहैया करवाई जाती है। यह राशि आवेदकों को बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिसे आवेदक के खाते में सीधे स्थानांतरित कर दिया जाता है। योजना के अंतर्गत लिए जाने वाली लोन राशि के 75 प्रतिशत के ऊपर 5 प्रतिशत का ब्याज सरकार द्वारा दिया जाएगा। जबकि योजना के लाभ उठाने वाले व्यक्ति की तरफ से केवल 5 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर देय होगा। इस तरह से पशुपालन शुरू करने वाले उद्यमी को कुल लागत का 75 प्रतिशत धनराशि बैंक से लोन के रूप में मिलेगी जबकि लाभार्थी को 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था खुद करनी होगी।

पशुपालन लोन योजना के दस्तावेज

Pashupalan Loan Yojana Documents: मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। जिनमें आवेदक का आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, जमीनी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता शामिल हैं। इसके साथ ही आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो व मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य है।

एमपी पशुपालन लोन योजना का आवेदन कैसे करें

MP Pashupalan Loan Yojana How to Apply: योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद होम पेज खुलकर आएगा। जिसमें आपको डेयरी फार्म लोन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा। आवेदक को इस फार्म में पूछी गई सारी जानकारी सावधानीपूर्वक भरना होगा। मांगे गए समस्त दस्तावेज भी इस दौरान अपलोड करें। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

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