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MP Panchayat Tax: अब पंचायतों में भी लगेगा स्वच्छता, सम्पत्ति तथा जल कर, भोपाल के 187 पंचायतों से हो रही शुरूआत
भोपाल (Bhopal) पंचायतों के विकास के लिए अब पंचायतों में ही कर की वसूली की जायेगी। इसके लिए स्वच्छता, सम्पत्ति तथा जल कर की वसूली की जायेगी। इसके पहले यह कर नगर पंचायत तथा नगर निगमों में किया जाता है। शुरूआती दौर में भोपाल जिले (Bhopal) की 187 पंचायतों को शामिल किया गया है। सबसे पहले पंचायत के अंदर संचालित होने वाले व्यावासायिक प्रतिष्ठानों से यह कर वसूला जायेगा। कर निर्धारण का आधिकार भी पंचायतों को दिया गया है। रविवार को जिला पंचायत भोपाल (Jilla Panchyat Bhopal) में कराधान (Taxation) के सम्बंध में बैठक आयोजित की गई। जिसमें यह निर्णय लिया गया है।
पंचायतो को दिया जा रहा अधिकार
यह अधिकार पंचायतों को दिया जा रहा है। पंचायतें अब अपने स्तर पर कर का निर्धारण करेंगी और उसकी वसूली करेंगी। साथ ही इस राशि को पंचायत विकास में खर्च किया जायेगा। पंचायतों के पास राजस्व होने से वह भी सम्पन्न होगीं।
ग्राम पंचायतों में संचालित हैं कई प्रतिष्ठान
जनकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे चक्की, होटल, गोदाम, दुकान व अन्य फैक्ट्रियां संचालित हैं। जिनसे यह कर वसूला जायेगा। इसके पश्चात बाद में जलकर तथा स्वच्छता कर तय करने की जवाबदारी पंचायतों को करनी होगी। शहर से लगे कई गांव हैं जहां काफी संख्या में व्यवासायिक प्रतिष्ठान संचालित हैं।
दिया जा रहा प्रशिक्षण
गांव में कर की वसूली करने के लिए प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। 1 अक्टूबर को इसका शुभारंभ कर दिया गया है। सरकार की योजना है कि प्रशिक्षण के बाद पंचायतों में कार्य प्रारंभ किया जायेगा। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ विकास मिश्रा (Jilla Panchyat CEO Vikas Mishra) का कहना था कि पंचायतों को अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खास बजट का इंतजार रहता था। लेकिन अब ऐसा नही होगा। पंचायतों में कर एकत्र होने से सड़क मरम्मत, पानी, बिजली तथा सफाई जैसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बजट मौजूद रहेगा। वही सीईओ ने कहा कि अगर गांव के लोगों को सुलभ तरीके से पानी उपलब्ध होगा तो वह जल कर भी देंगे। गांव को सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए इस तरह के प्रयास किये जा रहे हैं।