मध्यप्रदेश

MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, मध्यप्रदेश की जनता को जानना जरूरी

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MP Panchayat Chunav: एमपी हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर एक फैसला सुनाया है.

MP Panchayat Chunav: एमपी के पंचायत चुनाव में खर्च को लेकर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय करने की याचिका खारिज कर दी है और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस डीके पालीवाल की डिवीजन बैंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कोई भी कानून बनाया जाना हाई कोर्ट के क्षेत्र में नही आता है।

अनलिमिट खर्च करते है प्रत्याशी

दरअसल, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डा.पीजी नाजपांडे व सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होने कहां था कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए अनलिमिटेड खर्च करते है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इससे बेवजह होने वाले खर्च पर रोक लग सकेगी।

याचिका में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित है और यह व्यावस्था पंचायत चुनाव में भी की जानी चाहिए। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि प्रत्याशी रोज के खर्चा को ब्यौरा भी पेश करें।

सुप्रीम कोर्ट की तैयारी

इस मामले में युगलपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार के विधि तथा पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज कर दिया। वही याचिकाकर्त्ता अमित सेठ ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ऐसा कोई कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता। अब वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

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