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MP News: एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज
भोपाल। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ राजधानी भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज (Digvijay Singh FIR)की गई है। उनके खिलाफ पुलिस ने यह मामला भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया है।
यह है आरोप
खबरो के तहत दिग्विजय सिंह के खिलाफ विधायक ने आरोप लगाए है कि उन्होने सोशल मीडिया पर गलत फोटो अपलोड करके मध्य प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद स्पष्ट हो गया था कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
समर्थकों के साथ पहुचे विधायक
विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ क्राइम ब्रांच थाने में पहुंचकर विधिवत लिखित शिकायत प्रस्तुत की, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद एक बार फिर एमपी की राजनीति में सियासत तेज हो गई है।
क्या ख़रगोन प्रशासन ने लाठी तलवार जैसे हथियारों को ले कर जुलूस निकालने की इजाज़त दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे जिस धर्म के हों सभी के घर पर बुलडोज़र चलेगा? शिवराज जी मत भूलिए आपने निष्पक्ष हो कर सरकार चलाने की शपथ ली है।
— digvijaya singh (@digvijaya_28) April 12, 2022
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इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्रांइम ब्रांच ने जिन धाराओ के तहत मामला दर्ज किया है उनमें आईपीसी की धारा 153।(1)- विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन, धारा 295।- विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हो। धारा 465- कूटरचना के लिए दंड। धारा 505(2)- विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, झूठे बयान आदि फैलाना।